Gyanvapi: ‘ये फैसला गलत, खुले तौर पर…’ व्यासजी के तहखाने में पूजा के अधिकार पर भड़के औवेसी

Share

Gyanvapi:  30 साल के इंतजार के बाद ज्ञानवापी परिसर में व्यासजी के तहखाने में अदालत ने पूजा- अर्चना करने की। अदालत की मंजूरी के बाद प्राशनिक अधिकारियों ने कड़ी सुरक्षा में तहखाने में देर रात मे पूजा अर्चना शुरू कर दी। जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने बुधवार को अपने आदेश में कहा कि व्यासजी के तहखाने में स्थित मूर्तियों की पूजा राग-भोग व्यास परिवार और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड के पुजारी से कराएं।

Gyanvapi:  असदुद्दीन ओवैसी बोले- ये खुले तौर पर वर्शिप एक्ट का उल्लंघन

फैसला देने वाले जज का रिटायरमेंट का दिन था। 17 जनवरी को उन्होंने डिस्ट्रिक मजिस्ट्रेट को रिसीवर अपॉइंट किया था। अब आपने तहखाने में पूजा का अधिकार देकर पूरे केस को ही डिसाइड कर दिया। 1993 से वहां कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन आपने अब पूजा का अधिकार दे दिया है। ये खुले तौर पर वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है, ये गलत फैसला है। छह दिसंबर फिर दोहराया जा सकता है। जब राम मंदिर मामले में फैसला आया था, हमने उसी वक्त कहा था कि आस्था की बुनियाद पर फैसला दिया गया है। अब आगे भी यह मामले चलते रहेंगे।

वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा

शिव भक्तों को न्याय मिला। बाबा विश्वनाथ मंदिर परिसर में व्यासजी के तहखाने में पूजा का अधिकार दिए जाने के संबंध में न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले का हार्दिक स्वागत करता हूं। 1993 से था भक्तों को इंतजार… हर-हर महादेव…।  

यह भी पढ़ें:Delhi-NCR: फिर बदला मौसम का मिजाज, फरवरी की शुरुआत झमाझम बारिश के साथ   

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरो को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

अन्य खबरें