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ग्वालियर कोर्ट का फैसला: बालिग युवती को प्रेमी संग रहने की अनुमति, 6 महीने तक पुलिस सुरक्षा

MP News : मध्य प्रदेश से एक अलग तरह का मामला सामने आया है. ग्वालियर खंडपीठ में दायर हैबियस कॉर्पस याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 19 साल की एक युवती की इच्छा को प्राथमिकता दी. अदालत ने स्पष्ट किया कि लड़की बालिग है और उसे अपनी जिंदगी के फैसले लेने का अधिकार है, इसलिए उसे उसके प्रेमी के साथ रहने की अनुमति दे दी गई.

मामले की शुरुआत तब हुई जब युवती के पति ने अदालत में याचिका लगाकर आरोप लगाया कि उसकी पत्नी को उसका प्रेमी अनुज अपने पास जबरन रखे हुए है. सुनवाई के दौरान पुलिस युवती को कोर्ट में लेकर आई, जहां उसके माता-पिता, पति और प्रेमी भी मौजूद थे. कोर्ट में युवती ने साफ कहा कि वह अपनी मर्जी से अपने प्रेमी के साथ रह रही है.

पति के साथ जाने से इनकार

युवती ने अपने माता-पिता और पति के साथ जाने से भी इनकार कर दिया. उसने बताया कि उसके और उसके पति के बीच उम्र का काफी अंतर है, जिसकी वजह से उनके रिश्ते में सामंजस्य नहीं बन पाया. साथ ही उसने पति पर गलत व्यवहार करने के आरोप भी लगाए.

प्रेमी के साथ रहने पर अड़ी

अदालत के निर्देश पर युवती की काउंसलिंग भी कराई गई, लेकिन उसने अपना फैसला नहीं बदला और प्रेमी के साथ रहने पर अड़ी रही. उसके प्रेमी ने भी कोर्ट में भरोसा दिलाया कि वह उसका पूरा ख्याल रखेगा और उसे किसी तरह की परेशानी नहीं होने देगा.

अंत में अदालत ने कहा कि अब इस याचिका का कोई खास उद्देश्य नहीं बचता. कोर्ट ने युवती को उसके प्रेमी के साथ रहने की अनुमति देते हुए उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए. आदेश के तहत अगले छह महीनों तक दो पुलिसकर्मी उसकी सुरक्षा में तैनात रहेंगे और जरूरत पड़ने पर उसकी मदद करेंगे.

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