दिल्ली में GRAP-3 लागू, जानें किन-किन कार्यों पर रहेगा प्रतिबंध

GRAP-3

प्रतीकात्मक चित्र

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GRAP-3 : दिल्ली-NCR में बढ़ते प्रदूषण के कारण केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने ग्रैप-3 लागू कर दिया है। यह कल से लागू हो जाएगा. इसके तहत कई गंभीर कदम उठाए गए हैं ताकि वायु गुणवत्ता को बेहतर किया जा सके। दिल्ली में पिछले दो दिनों से धुंध छाई हुई है, जिससे विजिबिलिटी में काफी कमी आई है और लोग खांसी, आंखों में जलन जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। ग्रैप-3 का उद्देश्य वायु प्रदूषण के स्तर को गंभीर रूप से नियंत्रित करना है, और इसके तहत निम्नलिखित पाबंदियां लागू की गई हैं:

GRAP-3 के तहत पाबंदियां

नए निर्माण और तोड़फोड़ के काम पर रोक के साथ बोरिंग, ड्रिलिंग, पाइलिंग, ओपन ट्रेंच काम, सीवर लाइन, ड्रेनेज और इलेक्ट्रिक केबल के काम बंद कर दिए जाएंगे। ईंट-भट्ठे, आरएमसी बैचिंग प्लांट, वेल्डिंग और गैस कटिंग का काम बंद रहेगा। गैर-इलेक्ट्रिक, सीएनजी और BS-फोर डीजल अंतरराज्यीय बसों पर प्रतिबंध रहेगा.यह वाहन दिल्ली-एनसीआर में नहीं चलेंगे.

दिल्ली के सरकारी प्राथमिक स्कूलों (कक्षा 5 तक) की ऑनलाइन क्लासेस. प्रमुख सड़कों पर पानी छिड़कने की प्रक्रिया तेज की जाएगी। BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा. यह प्रतिबंध दिल्ली और उसके आस-पास के शहरों (गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा) में भी होगा. स्टोन क्रशर और खनन गतिविधियों पर रोक रहेगी। दिल्ली में आज  का AQI 428 था, जो गंभीर श्रेणी में आता है। अगले कुछ दिनों में हवा की गति में सुधार आने की उम्मीद है, जिससे प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। हवा की गति 6 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ सकती है।

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