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तुनिषा शर्मा मौत मामला: बॉम्बे HC ने अभिनेता शीजान खान को तत्काल राहत देने से किया इंकार

तुनिषा शर्मा मौत मामला
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तुनिषा शर्मा मौत मामला: बंबई उच्च न्यायालय ने तुनिषा शर्मा की मौत के सिलसिले में दायर शीजान खान के खिलाफ दायर मामले को खारिज करने से गुरुवार को इनकार करते हुए कहा कि पहले उनकी जमानत याचिका पर कार्रवाई की जानी चाहिए। अब इस मामले की सुनवाई 17 फरवरी को होगी।

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तुनिषा शर्मा, जो आखिरी बार शो अली बाबा: दास्तान-ए-काबुल में दिखाई दी थीं, 24 दिसंबर को टीवी सीरियल के सेट पर वॉशरूम के अंदर लटकी पाई गई थीं। अभिनेता शीज़ान खान के साथ रिश्ते में थे और शो में उनके साथ काम किया था।  हालांकि आत्महत्या से मरने से 15 दिन पहले दोनों का कथित तौर पर ब्रेकअप हो गया था।

भारतीय दंड संहिता की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत शीजान खान के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। वह एक महीने से अधिक समय से पुलिस हिरासत में है।

गुरुवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने अभियोजन पक्ष से पूछा कि क्या शीजान खान के खिलाफ आत्महत्या के आरोप को साबित करने के लिए जांच से कोई सामग्री है। खंडपीठ ने कहा कि पुलिस को तुनिशा शर्मा की मां के बयान को उक्त सामग्री के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।

सरकारी वकील अरुणा पई और प्राजक्ता शिंदे ने अदालत को बताया कि शीजान खान के घर के बाहर की सीसीटीवी फुटेज में  तुनिषा शर्मा को सामान्य रूप से प्रवेश करते हुए और व्याकुल होकर घर छोड़ते हुए दिखाया गया है। उन्होंने कहा कि चूंकि खान ने अपने फोन से मेसेजेस को हटा दिया था, डिवाइस फॉरेंसिक विभाग को भेजे गए थे और उन्हें और विवरण प्राप्त करने में तीन सप्ताह लगेंगे।

उन्होंने यह भी कहा कि कुछ बयान ऐसे थे जो मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किए गए थे और मामले में जांच अभी भी चल रही थी।

हालांकि, अधिवक्ता धीरज मिराजकर और शरद राय ने शीजान खान की ओर से पेश होकर जोर देकर कहा कि उन्हें अंतरिम राहत दी जानी चाहिए। पीठ ने तब पूछा कि क्या उन्होंने जमानत याचिका दायर की थी। मिराजकर ने जवाब दिया कि उन्होंने कम से कम चार बार सर्कुलेशन मांगा था लेकिन जमानत याचिका पर सुनवाई होनी बाकी है।

इसे बाधित करते हुए शर्मा परिवार की ओर से पेश अधिवक्ता तरुण शर्मा ने कहा कि उन्होंने उच्च न्यायालय के प्रशासनिक विभाग में जांच की थी और जमानत याचिका केवल एक बार दायर की गई थी और इस पर 15 फरवरी को सुनवाई होने वाली थी।

खंडपीठ ने तब कहा था कि चूंकि जमानत याचिका की सुनवाई उच्च न्यायालय की एक समन्वित पीठ द्वारा की जानी है, इसलिए इसे पहले आगे बढ़ाया जाना चाहिए। शीजान खान के खिलाफ प्राथमिकी रद्द करने के मामले की सुनवाई अब 17 फरवरी को होगी।

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