दिल्ली: भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, मेरे खिलाफ लगा आरोप है बनावटी
Indian Wrestlers’ Protest Case: भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने शनिवार को अपने खिलाफ लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि ये आरोप “बनावटी” और “प्रेरित” हैं। बृजभूषण सिंह ने एडिशनल मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल की अदालत के सामने ये दलील दी, बता दें, कोर्ट छह महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए आरोपों पर दलील सुन रही था।
पुलिस पर बनाया गया दवाब
बृजभूषण सिंह के वकील राजीव मोहन ने कोर्ट में आगे कहा कि मामले में एफआईआर 28 अप्रैल, 2023 को दर्ज की गई थी। लेकिन उस तारीख की कोई घटना नहीं है। उन्होंने यह भी दावा किया कि पुलिस पर दबाव बनाया गया और मामले में निष्पक्ष तरीके से प्रारंभिक जांच करने और सबूत इकट्ठा करने के लिए समय नहीं दिया गया। कोर्ट ने आंशिक रूप से दलीलें सुनने के बाद मामले को आगे की सुनवाई के लिए 16 अक्टूबर को सूचीबद्ध किया। जब सिंह और एक अन्य डब्ल्यूएफआई अधिकारी विनोद तोमर की ओर से बहस जारी रहेगी।
कोर्ट ने जारी किया था समन
बता दें, दिल्ली पुलिस ने 15 जून को बृजभूषण सिंह और विनोद तोमर के खिलाफ 1,599 पन्नों का आरोपपत्र दायर की थी जिसमें छह महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए अलग-अलग आरोपों का विवरण दिया गया था। कोर्ट ने 7 जुलाई को इसका संज्ञान लिया और दोनों आरोपी को समन जारी किया। बता दें, बृजभूषण सिंह पर आईपीसी की धारा-354 (आपराधिक बल), 354ए और 354डी (पीछा करना) के तहत आरोप लगाए गए हैं, जबकि पुलिस ने तोमर के खिलाफ धारा 354, 354ए, 109 (उकसाने) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप तय किए थे।
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