ग्रामीण क्षेत्र में लाल डोरे के अंदर आने वाले प्लॉट के कब्जाधारकों को मालिकाना हक देने की प्रक्रिया जारी: मुंडियां

पंजाब के राजस्व एवं पुनर्वास मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां
Chandigarh : पंजाब सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में लाल डोरे के भीतर आने वाले प्लॉट के कब्जाधारकों को मालिकाना हक देने के लिए ‘मेरा घर, मेरे नाम’ (स्वामित्व) योजना को तेजी से लागू कर रही है। राजस्व एवं पुनर्वास मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने बताया कि यह योजना अगले साल तक पूरी कर ली जाएगी।
पंजाब विधानसभा में अमरगढ़ के विधायक प्रो. जसवंत सिंह गज्जनमाजरा के सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि यह एक केंद्रीय योजना है, जिसका उद्देश्य गांवों की लाल लकीर के अंदर आने वाली संपत्तियों का अधिकार उनके वास्तविक मालिकों को देना है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति संबंधी विवाद कम होंगे और लोगों को अपनी जमीनों पर कानूनी स्वामित्व प्राप्त होगा।
गांवों के आबादी देह क्षेत्र का कंप्यूटरीकृत रिकॉर्ड ऑफ राइट्स तैयार किया जा रहा है
मंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत गांवों के आबादी देह क्षेत्र का कंप्यूटरीकृत रिकॉर्ड ऑफ राइट्स तैयार किया जा रहा है और जीआईएस नक्शे बनाए जा रहे हैं। वर्ष 2021 में पंजाब आबादी देह (रिकॉर्ड ऑफ राइट्स) अधिनियम और नियम लागू किए गए थे, जिससे इस योजना के तहत तैयार किए गए दस्तावेजों को कानूनी मान्यता मिली।
ड्रोन तकनीक का उपयोग कर जीआईएस नक्शे बनाए जा रहे हैं
इस योजना के तहत सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा ड्रोन तकनीक का उपयोग कर जीआईएस नक्शे बनाए जा रहे हैं। इसके लिए एक विशेष सॉफ्टवेयर और पोर्टल भी विकसित किया गया है, जिससे प्रक्रिया पारदर्शी और सुगम होगी। योजना पूरी होने के बाद, गांवों में रहने वाले लोगों को उनकी संपत्तियों के वैध दस्तावेज प्राप्त होंगे, जिससे वे बैंक लोन और अन्य सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे।
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