पंजाब पुलिस ने दक्षता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए एमएचसी के लिए दो साल का कार्यकाल तय किया

Chandigarh :

पंजाब पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव

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Chandigarh : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के तहत पुलिसिंग दक्षता में सुधार और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, पंजाब पुलिस ने एमएचसी (मुंशी) के कार्यकाल को किसी भी एक पुलिस स्टेशन या इकाई में अधिकतम दो वर्ष तक सीमित कर दिया है।

एमएचसी का कार्यकाल दो वर्षों से अधिक नहीं होगा

पंजाब पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव द्वारा सोमवार को जारी आदेश में कहा गया, “जवाबदेही सुनिश्चित करने, पुलिसिंग दक्षता में सुधार लाने और बल में पेशेवर विकास को बढ़ावा देने के लिए यह आदेश दिया जाता है कि किसी भी विशेष पुलिस स्टेशन या इकाई में नियुक्त एमएचसी का कार्यकाल दो वर्षों से अधिक नहीं होगा।”

दो वर्ष बाद संबंधित अधिकारी को किसी अन्य थाने में स्थानांतरित किया जाएगा

आदेश में यह भी अनिवार्य किया गया है कि दो वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद संबंधित अधिकारी को किसी अन्य थाने या इकाई में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा और इसका सख्ती से पालन किया जाएगा। किसी भी प्रकार की अवहेलना करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

डीजीपी ने इस पहल को प्रशासनिक कदम बताया

डीजीपी गौरव यादव ने इस फैसले को “पूरी तरह से प्रशासनिक कदम” करार देते हुए कहा कि यह पुलिसिंग प्रणाली को अधिक गतिशील और प्रभावी बनाने के लिए उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि इस पहल से प्रशासन व्यवस्था में पारदर्शीता आएगी और कार्य निष्पक्ष रूप से तेजी से होगा।

इस फैसले से पुलिस अधिकारियों को विभिन्न इकाइयों में काम करने का अनुभव मिलेगा और भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगी। इससे पुलिसिंग प्रणाली में पेशेवर विकास को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे आम जनता को अधिक प्रभावी और निष्पक्ष सेवाएं मिल सकेंगी।

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