Centre Vs State: राज्य शक्ति में केंद्र के कथित हस्तक्षेप के खिलाफ SC पहुंचा केस

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Centre Vs State: केरल सरकार ने वित्त संबंधित मामले में राज्य की शक्ति में केंद्र के कथित हस्तक्षेप के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। केरल सरकार ने आरोप लगाया है कि भारत सरकार ने कार्यकारी कार्यों के माध्यम से “अपनी बजट प्रक्रिया पर नियंत्रण ले लिया है”। राज्य सरकार ने अपने मुख्य सचिव के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत दायर एक मुकदमे में आरोप लगाया कि केंद्र सरकार द्वारा उधार लेने की सीमा लागू करने से वर्षों से बकाया राशि जमा हो गई है और इससे गंभीर वित्तीय संकट पैदा हो सकता है।

Centre Vs State: तत्काल 26,226 करोड़ की चाहिए राशि

शीर्ष अदालत के समक्ष दायर मुकदमे में कहा गया है, “31.10.2023 तक, राज्य को गंभीर वित्तीय संकट को रोकने के लिए तत्काल और ₹26,226 करोड़ की राशि की आवश्यकता है।” केरल ने तर्क दिया है कि केंद्र सरकार द्वारा समझी गई शुद्ध उधार सीमा लगाने से खुले बाजार सहित सभी स्रोतों से उधार लेना सीमित हो जाता है और इस प्रकार राज्य की विशेष संवैधानिक शक्तियों में कटौती होती है। केरल ने शीर्ष अदालत को बताया कि बजट को संतुलित करने और राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए राज्य की उधारी निर्धारित करने की क्षमता विशेष रूप से राज्यों के अधिकार क्षेत्र में है।

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