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बुलडोजर के एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का रोक से इनकार, जानें क्या कहा?

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SC on Bulldozer Action in UP: यूपी के प्रयागराज में हिंसा के आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर चलाने की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है।

SC on Bulldozer Action in UP
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SC on Bulldozer Action in UP: यूपी के प्रयागराज में हिंसा के आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर चलाने की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। साथ ही SC ने इस मामले में योगी सरकार को भी अगले 3 दिन के अंदर अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। अदालत ने जमीयत-उलेमा-ए-हिंद की ओर से दाखिल अर्जी पर सुनवाई करते हुए कहा कि सरकार को इस मसले पर राय जाहिर करने के लिए वक्त दिया जाएगा।

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बुलडोजर के एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का रोक से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने (SC on Bulldozer Action in UP) कहा कि तब तक हम इन लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। वे लोग भी समाज का ही हिस्सा हैं। यदि किसी को कोई समस्या है तो उसे हक है कि उसका समाधान तलाशे। इस तरह से निर्माण को ढहाना कानून के तहत ही हो सकता है। इस केस की सुनवाई अब हम अगले सप्ताह करेंगे। शीर्ष अदालत ने प्रयागराज, कानपुर मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को हलफनामा दाखिल करने के आदेश दिए हैं। राज्य सरकार को तीन दिनों का समय दिया गया है।

राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए दिया गया तीन दिन का समय

साथ ही इस मामले (SC on Bulldozer Action in UP) में कोर्ट का ये भी कहना है कि अगर नियमों का पालन किया गया है, तो कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई जा सकती। बता दें कि जमीयत उलेमा ए हिंद ने सोमवार को याचिका दायर कर राज्य सरकार को निर्देश जारी करने की मांग की थी कि किसी आरोपी की संपत्ति पर तत्काल कार्रवाई न की जाए। इसके साथ ही जमियत ने कहा था कि कानपुर में संपत्ति ढहाने की तैयारियों पर रोक लगाई जाए। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा हमने यह साफ कर दिया है कि किसी भी ऐसे ढांचे या भवन को नहीं गिराया गया है, जो कानूनी तौर पर सही हो।

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