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बिलकिस बानो केस में दोषियों की रिहाई पर SC सख्त, पूछा- रातोंरात फैसला कैसे हुआ?

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सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की रिहाई के खिलाफ दाखिल याचिका पर दोषियों को प्रतिवादी बनाने को कहा और राज्य और अन्य को नोटिस जारी किया है।

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बिलकिस बानो केस के दोषियों की रिहाई के खिलाफ दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई हुई। बिलकिस बानो केस में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे 11 आरोपी अब जेल की सलाखों के बाहर आ चुके हैं। आज सुप्रीम कोर्ट (SC) ने सुनवाई के दौरान ने सख्त अंदाज में पूछा कि ऐसा क्या हुआ कि रातोंरात दोषियों को छोड़ने का फैसला हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की रिहाई के खिलाफ दाखिल याचिका पर दोषियों को प्रतिवादी बनाने को कहा और राज्य और अन्य को नोटिस जारी किया है। यह सुनवाई चीफ जस्टिस एन वी रमना, जस्टिस अजय रस्तोगी और विक्रम नाथ की बेंच द्वारा की गई।

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11 दोषियों को छोड़ने पर देशभर में आलोचना

उम्रकैद की सजा काट रहे 11 दोषियों को छोड़ने के गुजरात सरकार के फैसले की देशभर में आलोचना हो रही है। कानूनी, समाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी इस फैसले की व्यापक रूप से निंदा की जा रही है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट (SC) ने भी रिहाई के खिलाफ डाली गई याचिकाओं पर सुनवाई की है। बता दें कि यह 11 दोषी बिलकिस बानो के सामूहिक बलात्कार और उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या करने के मामले में 15 साल से जेल में थे लेकिन गुजरात सरकार ने दोषियों को राज्य में लागू रिहाई की नीति के तहत 15 अगस्त को छोड़ दिया।

गुजरात सरकार द्वारा 11 दोषियों की रिहाई के बाद बिलकिस बानो भी कोर्ट के इस फैसले से बहुत दुखी है। उन्होंने कहा की मैंने जब से ये सुना है कि जिन 11 अपराधियों ने मेरे परिवार और मेरे जीवन को तबाह कर दिया था, उनकी सजा माफ कर दी गई है। मैं इस फैसले से इससे बहुत दुखी हूं।

क्या था मामला?

दरअसल गुजरात दंगों के दौरान भीड़ ने बिलकिस बानो के घर में घुस गई। इस दौरान गर्भवती बिलकिस बानो का गैंग रेप कर उनके परिवार के 7 लोगों को जान से मार दिया था। साल 2008 में मुंबई की एक विशेष सीबीआई कोर्ट ने बिलकिस बानो के 21 जनवरी 2008 के सामूहिक बलात्कार और उनके परिवार के लोगों की हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

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