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हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, इस्लाम में हिजाब पहनना जरुरी नहीं

कर्नाटक हिजाब विवाद: मंगलवार को कर्नाटक हिजाब विवाद (Hijab Row) पर कर्नाटक हाई कोर्ट (Karnataka High Court) ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने स्कूल कॉलेजों में हिजाब बैन के फैसले को चुनौती देने वालीं याचिकाओं को खारिज कर दिया है. चीफ जस्टिस रितु राज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस जेएम खाजी की बेंच ने अपने फैसले में कहा है कि हिजाब पहनना इस्लाम (Islam) की अनिवार्य प्रथा का हिस्सा नहीं है।

कर्नाटक हाईकोर्ट का हिजाब विवाद पर बड़ा फैसला

हिजाब विवाद मामले में फैसला सुनाते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा कि स्कूल यूनिफॉर्म का प्रिस्क्रिप्शन एक उचित प्रतिबंध है, जिस पर छात्र आपत्ति नहीं कर सकता है। बेंगलुरु में कर्नाटक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी के निवास के बाहर सुरक्षा-व्यवस्था बढ़ाई गई।

हिजाब पहनना इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं

हाईकोर्ट के हिजाब फैसले से पहले शिवमोग्गा में स्कूल और कॉलेज एक दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट के हिजाब फैसले पर केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि हाई कोर्ट के निर्णय का स्वागत करता हूं। सभी लोगों से अपील करता हूं कि देश और राज्य को आगे बढ़ाएं। हम सबको शांती का माहौल बनाकर रखना है। छात्रों का मूलभूत काम अध्ययन और ज्ञान अर्जित करना है। सब लोग एक होकर पढ़ाई करें।

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