जम्मू कश्मीर (Jammu-Kashmir) से अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने के बाद इस केंद्रशासित प्रदेश में पहली बार विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। इस साल के अंत तक यहाँ चुनाव प्रस्तावित है। इसके मद्देनजर चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। जम्मू-कश्मीर के मुख्य चुनाव अधिकारी ह्रदेश कुमार ने आदेश जारी किया है कि राज्य में रह रहे गैर कश्मीरी लोग भी अब वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराकर वोट डाल सकेंगे। ह्रदेश कुमार ने कहा कि जम्मू कश्मीर में तैनात आर्म्स फोर्स के जवान, अफसर भी मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराकर वोट कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें निवास प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होगी।
चुनाव आयुक्त ने स्पष्ट किया कि गैर-स्थानीय लोगों के लिए मतदान के लिए कोई रोक नहीं है। उन्होंने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई जम्मू कश्मीर में कितने समय से रह रहा है। गैर स्थानीय जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) में रह रहा है या नहीं इस पर अंतिम फैसला ईआरओ करेगा। यहां किराए पर रहने वाले भी मतदान कर सकते हैं।
हृदेश कुमार सिंह ने बताया कि जम्मू-कश्मीर में इस बार करीब 25 लाख नए वोटरों का नाम वोटर लिस्ट में शामिल होने के आसार हैं। 15 सितंबर से वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने की प्रक्रिया शुरू होगी, जो 25 अक्टूबर तक चलेगी। वोटर लिस्ट में नाम को आधार कार्ड के जरिए जोड़ा जाएगा।
2014 में हुआ था विधानसभा का चुनाव
दरअसल जम्मू-कश्मीर में आखिरी बार 2014 में विधानसभा का चुनाव हुआ था, नवंबर 2018 में विधानसभा को भंग कर दिया गया था। जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद से विधानसभा के चुनाव नहीं हुए हैं।
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