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स्मृति-ईरानी डिग्री मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई, BJP नेता पर आरोप- इलेक्शन कमीशन को नामांकन के वक्त गलत जानकारी दी

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19 अक्टूबर यानी कि आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की डिग्री से जुड़े मामले में आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। दरअसल, एक व्यक्ति अहमर खान ने ट्रायल कोर्ट में शिकायत की थी। अममर ने दावा किया कि भाजपा नेता ने 2004, 2011 और 2014 में निर्वाचन आयोग को दिए गए तीन हलफनामों में शैक्षणिक योग्यता के बारे में झूठ बोल दिया था।

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अहमर खान की याचिका को ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दिया था। बाद में उन्होंने ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल की। हाल ही में हुई सुनवाई में जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच ने दोनों पक्षों को नोटिस भेजा है जिसमें उनका जवाब मांगा गया है।

दिल्ली सरकार का एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर कोर्ट में पेश हुआ। उनका कहना था कि अहमर खान को सेशन कोर्ट जाना चाहिए था, लेकिन वह सीधे हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल की है। याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट में पेश हुए अधिवक्ता ने कहा कि खान की याचिका पर सुनवाई की जानी चाहिए क्योंकि हाईकोर्ट और सेशन कोर्ट के अधिकार समान हैं।

अहमर खान ने स्मृति ईरानी पर क्या आरोप लगाए

अमीर खान का दावा है कि स्मृति ईरानी ने लोकसभा और राज्यसभा चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करते समय इलेक्शन कमीशन को दिए गए हलफनामों में गलत जानकारी दी। 2004 में, उन्होंने दिल्ली के चांदनी चौक से लोकसभा चुनाव लड़ने का हलफनामा दाखिल किया था। जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने 1996 में दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए किया है।

भाजपा नेता ने 2011 में गुजरात से राज्यसभा चुनाव लड़ते वक्त दायर हलफनामे में कहा कि 1994 में डीयू से बीकाम पार्ट-1 स्कूल ऑफ कोरेस्पोंडेंस से उनकी उच्चतम शैक्षणिक योग्यता थी।

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