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Gyanvapi Case: ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपने की याचिका पर कोर्ट ने टाला फैसला, अब इस तारीख को होगी सुनवाई

Gyanvapi Case
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Gyanvapi Case: आज भी ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपने सहित तीन मांगों से संबंधित याचिका पर कोर्ट का आदेश नहीं आ सका। सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट महेंद्र कुमार पांडेय की अदालत को यह तय करना कि यह मुकदमा सुनवाई योग्य है या नहीं है। संबंधित वाद में फिर एक बार आदेश को अगली तारीख के लिए टाल दिया गया। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 17 नवंबर की ताऱीख तय की है।

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ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपने की याचिका पर कोर्ट ने टाला फैसला

बता दें कि 18 अक्तूबर तक दोनों पक्षों को लिखित बहस दाखिल करने को कहा गया था। 8 नवंबर को जज के अवकाश पर रहने के कारण आदेश नहीं आ सका था। विश्व वैदिक सनातन संघ की अतंरराष्ट्रीय महामंत्री किरन सिंह की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र पर सोमवार की दोपहर बाद करीब दो बजे अदालत में सुनवाई होनी है। इस बाबत सिविल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट सीनियर डिवीजन महेंद्र कुमार पांडेय की अदालत में दाखिल प्रार्थना पत्र में ज्ञानवापी परिसर (Gyanvapi Case) को मंदिर बताते हुए हिंदुओं को सौंपने और वहां मिले शिवलिंग के दर्शन-पूजन की मांग की गई थी।

इस याचिका पर अब 17 नवंबर को होगी सुनवाई

वहीं इस मांग पर पूर्व में मुस्लिम पक्ष की ओर से आपत्ति जताते हुए इसे खारिज करने की मांग भी की गई थी। हालांकि पूर्व में इस मामले की सुनवाई के दौरान दोनों ही पक्षों की ओर से अदालत में पर्याप्‍त दलीलें दी जा चुकी हैं। अब इस ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपने की याचिका पर 17 नवंबर को कोर्ट सुनवाई करेगा।

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