आजम खान को रामपुर हेट स्पीच मामले में कोर्ट ने दोषी करार पाए जाने के बाद 2 साल की सजा सुना दी है। बता दें कि आजम खान के खिलाफ 171 G और धारा 505 (1)B और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 के तहत मुकदमा चला। सपा नेता आजम खान के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का मुकदमा रामपुर के थाना शहजादनगर में दर्ज हुआ था। आजम खान पर लोकसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने का आरोप था। ये मुकदमा साल 2019 में दर्ज हुआ था. तब आजम खान सपा-बसपा के गठबंधन से लोकसभा प्रत्याशी थे।
बता दें कि आजम खान को एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजम खान को सजा सुनाई है। इससे पहले शुक्रवार को ही आजम खान की वाई श्रेणी की सुरक्षा यूपी सरकार ने वापस ले ली थी। आजम खान समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। आजम खान रामपुर नगर से दस बार विधायक रह चुके हैं। यूपी सरकार का कहना है कि अब इसकी जरूरत नहीं है। सुरक्षा वापस लिए जाने के बाद आजम खान के आवास पर तैनात सुरक्षाकर्मी भी हटा लिए गए।
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