सोशल मीडिया पर नहीं चलेगा बाल यौन उत्पीड़न कंटेंट, सरकार ने X, YouTube और टेलीग्राम को भेजा नोटिस
केंद्र सरकार ने शुक्रवार को बाल यौन शोषण से जुड़े कंटेंट को लेकर बड़ी कार्रवाई की। सरकार ने सोशल मीडिया मंच ट्विटर, यूट्यूब और टेलीग्राम को देश में अपने प्लेटफॉर्म से बाल यौन शोषण संबंधी कंटेंट हटाने के लिए नोटिस जारी किए हैं। मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है, ‘‘इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सोशल मीडिया कंपनियों ‘एक्स’, यूट्यूब और टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है।
इसमें उन्हें भारतीय इंटरनेट पर अपने मंचों से बाल यौन शोषण सामग्री हटाने की चेतावनी दी गई है।’’ इतना ही नहीं जारी बयान में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि बाल यौन उत्पीड़न जैसे किसी भी वीडियो या फोटो को शीघ्र ही हटाना होगा और उसे आगे बढ़ाने वाले प्रोसेस को भी रोकना होगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो कंपनियों के खिलाफ तुरंत ही कार्रवाई की जाएगी।
केंद्रीय कौशल विकास व उद्यमिता और इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा, “सरकार आईटी नियमों के तहत एक सुरक्षित और भरोसेमंद इंटरनेट बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। आईटी अधिनियम के तहत निर्धारित नियम सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज से सख्त अपेक्षा रखते हैं कि उन्हें अपने प्लेटफॉर्म पर आपराधिक या हानिकारक पोस्ट की अनुमति नहीं देनी चाहिए।”
सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000 में बाल यौन शोषण सामग्री सहित अश्लील सामग्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रावधान किए गए हैं। आईटी अधिनियम की धारा 66ई, 67, 67ए और 67बी के तहत अश्लील या अश्लील सामग्री के ऑनलाइन प्रसारण के लिए कड़े दंड व जुर्माने के प्रावधान किए गए हैं।
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