शनिवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. होईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक माता-पिता जिंदा रहेंगे, उनकी प्रॉपर्टी पर बच्चों का कोई हक नहीं होगा. कोर्ट ने ये फैसला उस मां की याचिका पर सुनाया है जो अपने पति की प्रॉपर्टी को बेचना चाहती थी.
दरअसल, याचिकाकर्ता सोनिया खान अपने पति की सभी प्रॉपर्टी की लीगल गार्जियन बनना चाहती थीं. उनके पति लंबे समय से बीमार चल रहे हैं. लेकिन सोनिया का बेटा आसिफ खान अपनी मां की ही याचिका से इत्तेफाक नहीं रखता है. उसके पिता का फ्लैट बेचा जाए, वो इसका विरोध कर रहा है. ऐसे में एक याचिका उसकी तरफ से भी कोर्ट में दाखिल की गई थी. अब इसी मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने मां का समर्थन करते हुए बेटे को बड़ा झटका दिया है.
आपको बता दे कि, आसिफ के मुताबिक वो अपने पिता की प्रॉपर्टी का लीगल गार्जियन है. जोर देकर कहा गया है कि उसके माता-पिता के पास दो फ्लैट हैं. एक मां के नाम पर है तो दूसरा पिता के नाम पर. ये भी कहा गया कि दोनों ही फ्लैट shared household की श्रेणी में आते हैं, ऐसे में आसिफ का उन पर पूरा हक है.
बॉम्बे हाई कोर्ट ने सभी दावों को सिरे से खारिज कर दिया, न्यायमूर्ति गौतम पटेल और न्यायमूर्ति माधव जामदार की खंडपीठ ने कहा है कि अभी तक आसिफ द्वारा एक भी ऐसा दस्तावेद नहीं दिखाया गया. जिससे ये साबित हो जाए कि उन्होंने कभी भी अपने पिता की परवाह की हो. कोर्ट ने आसिफ के सभी दावों को तथ्यहीन करार दिया है. ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि succession law में ऐसा कही नहीं लिखा है कि जब तक माता-पिता जिंदा हो, बच्चे उनकी प्रॉपर्टी पर अपना हक जमा सकते हैं.
Farrukhabad: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को फर्रुखाबाद जिले के कमालगंज के रामलीला ग्राउंड में…
UP: समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव शनिवार को संभल जिले की गुन्नौर विधानसभा तथा…
Badaun: डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शनिवार को बदायूं पहुंचे. जहां पर उन्होंने आंवला लोकसभा…
Bhadohi: भदोही लोकसभा सीट पर छठवें चरण में 25 मई को वोट डाले जाएंगे. जिसको लेकर…
Arvinder Singh Lovely: दिल्ली में लोकसभा चुनाव से पहले शनिवार को कांग्रेस को बड़ा झटका…
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जेहाद की बात करने वालों को शर्म आनी चाहिए।…
This website uses cookies.