आजम खान की उम्मीदों पर यूपी सरकार ने फेरा पानी, अब जेल में ही मनेगी सपा नेता की ईद, जानें क्यों?

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आजम खान (Azam Khan Bell Case) को 72 केसों में 71 में जमानत मिल चुकी है। आजम को 5 मामलों में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। एक दर्जन मामलों में इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिल चुकी है।

Azam Khan Bell Case
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Azam Khan News: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद से ही समाजवादी पार्टी में उथल-पुथल और पार्टी में अंदरूनी कलह काफी समय से चल रही है। आजम खान (Azam Khan Bell Case) को 72 केसों में 71 में जमानत मिल चुकी है। आजम को 5 मामलों में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। एक दर्जन मामलों में इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिल चुकी है।

आजम खान की उम्मीदों पर यूपी सरकार ने फेरा पानी

वहीं ईद से पहले 72वें और आखिरी मामले में उनको जमानत मिलने की उम्मीदों पर यूपी सरकार ने पानी फेर दिया है। बता दें कि शत्रु संपत्ति मामले में आजम खान (Azam Khan Bell Case) के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। लेकिन इस मामले में यूपी सरकार ने गुरुवार को हाईकोर्ट में कुछ और तथ्य पेश करने के लिए अर्जी दाखिल कर मोहलत मांगी है।

अब जेल में ही मनेगी सपा नेता की ईद

दरअसल शत्रु संपत्ति मामले में आजम खान के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। इसी मामले में यूपी सरकार ने बृहस्पतिवार को हाईकोर्ट में कुछ और तथ्य पेश करने के लिए अर्जी दाखिल कर मोहलत मांगी है। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए चार मई 2022 की तारीख मुकर्रर की है। बता दें कि आजम के खिलाफ 2019 में शत्रु संपत्ति पर कब्जा कर जौहर यूनिवर्सिटी में मिलाने का आरोप लगा था। इसमें अजीमनगर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस की ओर से चार्जशीट दाखिल कर दी गई है।

शत्रु संपत्ति पर कब्जा कर जौहर यूनिवर्सिटी में मिलाने का आरोप   

आजम खान (Azam Khan) सिर्फ इस मुकदमे में जेल में बंद है। वह 19 साल पुराना FIR लखनऊ में दर्ज हुई थी। 19 अगस्त 2019 को रामपुर के अजीम नगर थाने से केस ट्रांसफर हो गया था। मामला केंद्र सरकार की कस्टोडियन डिपार्टमेंट शत्रु संपत्ति का था और यूपी शिया वक़्त बोर्ड की प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ था। विवाद तकरीबन 86 बीघा जमीन का है। जिसकी बाजार में करोड़ों की कीमत है।