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NCB के दफ्तर में आर्यन खान ने लगाई हाज़री, ज़मानत की शर्तों का हिस्सा है ये मुलाकात

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मुंबई: मुंबई ड्रग्स मामले में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन शुक्रवार को NCB के सामने पेश हुए.

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यह मुलाकात ज़मानत की शर्तों में रखी गई अन्य शर्तों में से एक है.

बॉम्बे हाई कोर्ट ने बेल देते वक़्त यह शर्त रखी थी कि आर्यन खान को हर शुक्रवार NCB के दफ्तर में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच में हाज़री देनी होगी.

इससे पहले सेशन कोर्ट ने आर्यन की ज़मानत याचिका को ख़ारिज कर दिया था.

जिसके बाद शाहरुख़ खान के बेटे की याचिका को बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर किया गया.

बेल के वक़्त कोर्ट की ओर से रखी गई शर्तें

  • अभियुक्तों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि दोबारा इस तरह के किसी मामले में शामिल ना हों.
  • हर अभियुक्त को भरना होगा एक लाख रुपये का मुचलका.
  • अभियुक्त आपस में किसी भी सह-अभियुक्त से संपर्क नहीं करेंगे.
  • साथ ही मामले में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल किसी भी व्यक्ति से संपर्क करने की कोशिश नहीं करेंगे.
  • मामला जब तक एनडीपीएस की स्पेशल कोर्ट के समक्ष है तब तक अभियुक्त ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे इस केस पर कोई असर पड़े.
  • अभियुक्त सीधे तौर या किसी के ज़रिए गवाहों के बयान बदलने और सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं करेंगे.
  • सभी अभियुक्तों के पासपोर्ट स्पेशल कोर्ट में जमा किए जाएंगे. साथ ही बिना कोर्ट की इजाज़त के देश के बाहर नहीं जा सकेंगे.
  • अभियुक्त मामले में टेलीविजन, प्रिंट या सोशल मीडिया पर भी कोई बयान या टिप्पणी नहीं देंगे.
  • एनडीपीएस के स्पेशल जज की अनुमति के बिना अभियुक्त देश से बाहर नहीं जा सकेंगे.
  • मुंबई से बाहर जाने के लिए भी अभियुक्तों को जांच अधिकारी को पहले सूचना देनी होगी, साथ ही ज़रूरत की जानकारियां उपलब्ध करानी होंगी.
  • अभियुक्तों को हर शुक्रवार 11 बजे से दोपहर दो बजे के बीच एनसीबी के दफ़्तर जा कर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी.
  • जब तक कोई बेहद महत्वपूर्ण कारण न हो, कोर्ट में सुनवाई की हर तारीख पर अभियुक्तों को हाज़िर रहना होगा.
  • केस का ट्रायल शुरू हो जाने पर अभियुक्त किसी भी तरह से ट्रायल में देरी का कारण नहीं बनेंगे.
  • जब भी जांच के लिए एनसीबी अभियुक्तों को बुलाएगी, उन्हें उपस्थिती दर्ज करानी होगी.
  • इन शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर ये ज़मानत रद्द हो जाएगी.

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