bahraich : हाईकोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर लगाई रोक, 23 लोगों को दिया था नोटिस

bahraich : हाईकोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। एक्शन पर 15 दिन के लिए रोक लगाई गई है। इसके साथ ही अगली सुनवाई बुधवार को होगी। पीडब्ल्यूडी विभाग ने 23 लोगों के घरों को नोटिस दिया था। हाईकोर्ट ने कहा कि 23 अक्तूबर तक इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। उसके बाद यह फैसला लिया जाएगा।
जानकारी के लिए बता दें कि पीडब्ल्यूडी ने बहराइच हिंसा के आरोपियों के घरों में नोटिस चिपकाया था। PWD ने अवैध निर्माण करार दिया है। तीन दिन का समय दिया गया था। इसके बाद बुलडोजर एक्शन होता। अब हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगाई है।इसके साथ ही एपीआर की ओर से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में बुलडोजर पर रोक लगाने की मांग की गई थी। अब 23 लोगों को अपना पक्ष दाखिल करना होगा।
नोटिस में था कि यदि आपने यह निर्माण जिलाधिकारी महोदय, बहराइच या पूर्व विभागीय अनुमति से किया गया है तो उसकी मूल प्रति तत्काल उपलब्ध करायें व उक्त अवैध निर्माण तीन तीन दिवस के अंदर स्वयं हटा लें. अन्यथा की दशा में अवैध निर्माण पुलिस एवं प्रशासन के सहयोग से हटवाने की कार्यवाही की जायेगी।
ये है मामला
जानकारी के लिए बता दें कि मूर्ति विसर्जन को लेकर बवाल मच गया। ऐसा बताया जा रहा है कि जब यात्रा निकल रही थी। तो दो समुदाय आमने – सामने हो गए। डीजे बजाने को लेकर बवाल शुरू हुआ था। कुछ ही देर में दोनों समुदायों में झड़प शुरू हो गई। छतों से पथराव होने लगा। फायरिंग भी शुरू हो गई। इस फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस व्यक्ति की राम गोपाल मिश्रा के नाम के पहचान हुई है। इस दौरान तोड़ फोड़ और आगजनी हुई। सीएम योगी नजर बनाए हुए हैं।
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