Abdul Karim Tunda:1993 में हुए बम ब्लास्ट का मुख्य आरोपी अब्दुल करीम टुंडा जेल से बरी

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Abdul Karim Tunda: 1993 के सीरियल बम ब्लास्ट केस के मुख्य आरोपी अब्दुल करीम टुंडा को कोर्ट ने गुरुवार (29 फरवरी) को रिहा कर दिया। बताया जा रहा है सबूतों के अभाव के कारण टुंडा को बरी किया गया है। अब्दुल के वकील ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा टुंडा को हर धारा, हर एक्ट से बरी कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि टुंडा के खिलाफ कोई सीधा सबूत नहीं मिला है।

Abdul Karim Tunda: क्या हुआ 1993 में?

बता दें बाबरी मस्जिद के विध्वंस के एक साल बाद पहली बरसी पर देश के अलग अलग शहरों में ट्रेनों में बम ब्लास्ट हुए थे। जिसका मुख्य आरोपी अब्दुल करीम टुंडा है। अब्दुल करीम टुंडा पर दहशत फैलाने का आरोप लगा था। ये ब्लास्ट देश के कोटा, सूरत ,कानपुर, सिकंदराबाद, मुंबई और लखनऊ की ट्रेनों में हुए थे।

अब्दुल करीम टुंडा के वकील ने क्या कहा?

वकील शफकत सुल्तानी ने कहा, “आज कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है कि अब्दुल करीम टुंडा पूरी तरह से निर्दोष हैं। माननीय न्यायालय ने अब्दुल करीम टुंडा को सभी धाराओं और सभी अधिनियमों से बरी कर दिया गया है। सीबीआई अभियोजन टाडा, आईपीसी, रेलवे अधिनियम, शस्त्र अधिनियम या विस्फोटक पदार्थ अधिनियम में अदालत के समक्ष कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सका। हम शुरू से कह रहे थे कि अब्दुल करीम टुंडा निर्दोष हैं। इरफान और हमीदुद्दीन को दोषी ठहराया गया है और जल्द ही सजा सुनाई जाएगी।”

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