जिन विधायकों पर कथित आपराधिक कृत्य का मुकदमा, नहीं कर सकते संविधान के अनुच्छेद 194 के तहत प्रतिरक्षा का दावा: सुप्रीम कोर्ट

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नई दिल्ली: केरल राज्य बनाम अजीत नामक एक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि विधान सभा के सदस्य (विधायक) जिनके खिलाफ विधानसभा में कथित आपराधिक कृत्यों के लिए मुकदमा चलाया गया है, वे भारत के संविधान के अनुच्छेद 194 के तहत प्रतिरक्षा का दावा नहीं कर सकते हैं।  इस मामले की सुनवाई डीवाई चन्द्रचुड़ और एमआर शाह की पीठ कर रही थी।

कोर्ट ने कहा, ‘आपराधिक कानून के आवेदन से विधायकों द्वारा छूट का दावा करना उस विश्वास को धोखा देना होगा जो चुने हुए प्रतिनिधियों के चरित्र और कानून के निर्माताओं के रूप में प्रभावित है’।

बता दें अनुच्छेद 105 और 194 संविधान में “विशेषाधिकार प्रावधान” हैं। दोनों लेख समान रूप से शब्दबद्ध हैं। अंतर केवल इतना है कि अनुच्छेद 105 संसद सदस्यों पर लागू होता है, अनुच्छेद 194 विधायकों पर लागू होता है।

अनुच्छेद 105(1) और 194(1) संसद/विधायिका में “अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता” का प्रावधान करता है। लेकिन यह स्वतंत्रता संविधान के प्रावधानों और विधायी सदन प्रक्रियाओं को विनियमित करने वाले स्थायी आदेशों के अधीन है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि “अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता”, जो अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत नागरिकों को प्रदान की जाती है, अनुच्छेद 105(1)/194(1) के तहत विधायकों को प्रदान नहीं की जाती है।