पति की मृत्यु के बाद महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए सरकार की ओर से विधवा पेंशन योजना (Widow Pension Yojana) की शुरुआत की गई है। पति का मृत्यु होने के बाद महिलाओं से सामने बच्चों की देखभाल और रोजी-रोटी कमाने की दिक्कत आ जाती है। ऐसे में सरकार इन महिलाओं को विधवा पेंशन योजना (Widow Pension Yojana) के तहत आर्थिक सहायता देती है।
आइए जानते हैं कि विधवा पेंशन योजना (Widow Pension Yojana) का लाभ लेने के लिए क्या करना पड़ता है? इसके लिए किन-किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है? बता दें कि सरकार की ओर से ऐसी महिलाओं को हर महीने 500 रुपए की आर्थिक मदद इस योजना के माध्यम से दी जाती है।
विधवा पेंशन योजना में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट https://sspy-up.gov.in/HindiPages/widow_h.aspx पर जाना होगा। यहां पर आपको अपनी कुछ जरूरी जानकारियाँ देनी होगी। बता दें कि विधवा पेंशन का लाभ केवल 18-60 साल की विधवा महिलाएं ही ले सकती हैं। दोबारा शादी करने वाली महिलाओं को इस योजना के तहत कोई लाभ नहीं मिलता है।
विधवा पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए फॉर्म भरते समय ऊपर दिए गए डॉक्यूमेंट्स में सभी की जरूरत पड़ती है। एक भी डॉक्यूमेंट्स की कमी होने पर आपको विधवा पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अन्य योजनाओं की तरह इस योजना में भी सरकार लाभार्थी के अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से ही फंड ट्रांसफर करती है।
AAP: आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी…
Ayodhya: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार( 5 मई )को अयोध्या पहुंचे. जहां पर पीएम मोदी…
Rajasthan: राजस्थान के भरतपुर जिले के मथुरा गेट थाना क्षेत्र के बृज नगर में शनिवार…
Sitapur: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को सीतापुर के धौरहरा में जनसभा को संबोधित किया.…
Kishanganj: बिहार के किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखण्ड के जालमिलिक गांव में 26 वर्षीय एक महिला…
Sant Kabir Nagar: उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले के धनघटा थाना क्षेत्र नकहा…
This website uses cookies.