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	<title>SC Articles, Hindi News (हिंदी न्यूज) Articles - Hindi Khabar</title>
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	<description>Hindi Khabar: Latest News Breaking News, हिंदी खबर चैनल, Hindi Khabar Live,Hindi News</description>
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	<title>SC Articles, Hindi News (हिंदी न्यूज) Articles - Hindi Khabar</title>
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	<item>
		<title>सुप्रीम कोर्ट ने HC के जजों की जांच करने के लोकपाल के आदेश पर लगाई रोक, जानें वजह</title>
		<link>https://hindikhabar.com/sc-supreme-court-bans-lokpals-order-to-investigate-hc-judges-know-the-reason/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ajay Yadav]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2025 08:35:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Delhi NCR]]></category>
		<category><![CDATA[बड़ी ख़बर]]></category>
		<category><![CDATA[HC]]></category>
		<category><![CDATA[HindiKhabar]]></category>
		<category><![CDATA[Justice BR Gavai]]></category>
		<category><![CDATA[Kapil Sibal]]></category>
		<category><![CDATA[SC]]></category>
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					<description><![CDATA[Delhi SC : जस्टिस बीआर गवई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस अभय ओक की पीठ ने सुनवाई के दौरान लोकपाल के उच्च न्यायालय के जज के खिलाफ शिकायत सुनने पर नाराजगी जताई और इसे बेहद परेशान करने वाली बात बताया। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के एक वर्तमान न्यायाधीश के खिलाफ शिकायतों पर विचार करने संबंधी लोकपाल &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>Delhi SC : </strong>जस्टिस बीआर गवई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस अभय ओक की पीठ ने सुनवाई के दौरान लोकपाल के उच्च न्यायालय के जज के खिलाफ शिकायत सुनने पर नाराजगी जताई और इसे बेहद परेशान करने वाली बात बताया।</p>



<p>सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के एक वर्तमान न्यायाधीश के खिलाफ शिकायतों पर विचार करने संबंधी लोकपाल के आदेश पर बृहस्पतिवार को रोक लगाते हुए इसे बहुत परेशान करने वाला आदेश करार दिया। न्यायमूर्ति बी आर गवई की अध्यक्षता वाली विशेष पीठ ने लोकपाल द्वारा 27 जनवरी को पारित आदेश पर स्वत संज्ञान लेकर शुरू की गई कार्यवाही के संबंध में केंद्र और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।</p>



<h3 class="wp-block-heading">गोपनीय रखने का भी निर्देश</h3>



<p>इस पीठ में न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति अभय एस ओका भी शामिल हैं। पीठ ने शिकायतकर्ता को न्यायाधीश का नाम उजागर करने से रोक दिया है। उसने शिकायतकर्ता को अपनी शिकायत गोपनीय रखने का भी निर्देश दिया।</p>



<p>लोकपाल ने हाई कोर्ट के एक वर्तमान अतिरिक्त न्यायाधीश के विरुद्ध दायर दो शिकायतों पर यह आदेश पारित किया था। इन शिकायतों में आरोप लगाया गया था कि उन्होंने राज्य के एक अतिरिक्त जिला न्यायाधीश और उसी हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश को जिन्हें एक निजी कंपनी द्वारा शिकायतकर्ता के खिलाफ दायर मुकदमे की सुनवाई करनी थी उस कंपनी के पक्ष में प्रभावित किया।</p>



<h3 class="wp-block-heading">2013 के दायरे में नहीं आता</h3>



<p>यह आरोप लगाया गया है कि निजी कंपनी हाई कोर्ट के न्यायाधीश की उस समय मुवक्किल थी जब वह (न्यायाधीश) वकालत करते थे। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय लोकपाल अधिनियम 2013 के दायरे में नहीं आता।</p>



<h3 class="wp-block-heading">रोक लगाने का आग्रह किया</h3>



<p>वहीं न्यायालय की सहायता कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पीठ से आदेश पर रोक लगाने का आग्रह किया। पीठ ने कहा कि लोकपाल का आदेश बहुत ही परेशान करने वाला है। मेहता ने कहा कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश कभी भी लोकपाल अधिनियम के दायरे में नहीं आते हैं।</p>



<h3 class="wp-block-heading">बहुत ही परेशान करने वाला</h3>



<p>कपिल सिब्बल ने इस टिप्पणी से सहमति जताई कि यह बहुत ही परेशान करने वाला है। कपिल सिब्बल ने कहा कि असाधारण रूप से और खतरे से भरा हुआ। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने जोर देकर कहा कि कानून बनाना जरूरी है। पीठ ने कहा कि संविधान लागू होने के बाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश संवैधानिक अधिकारी हैं न कि केवल वैधानिक पदाधिकारी जैसा कि लोकपाल ने निष्कर्ष निकाला है।</p>



<h3 class="wp-block-heading">आक्षेपित आदेश पर रोक</h3>



<p>दलील सुनने के बाद पीठ ने कहा कि आक्षेपित आदेश पर रोक रहेगी। हम शिकायतकर्ता को उस न्यायाधीश का नाम बताने से रोकते हैं जिसके खिलाफ उसने शिकायत दर्ज की थी। शिकायत की विषय-वस्तु बताने से भी रोकते हैं।</p>



<p>यह भी पढ़ें :&nbsp;<a href="https://hindikhabar.com/mahakumbh-2025-ngt-report-came-out-sangam-water-is-not-fit-for-bathing-shankaracharya-avimukteshwaranand-angry-at-yogi-government/">NGT की रिपोर्ट आई सामने, संगम का पानी नहाने योग्य नहीं, योगी सरकार पर भड़के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद</a></p>



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		<item>
		<title>SC से रणवीर को लगा झटका, विवादित बयान से जुड़े मामलों पर साथ सुनवाई की अपील की खारिज</title>
		<link>https://hindikhabar.com/delhi-ranveer-gets-a-shock-from-sc-appeal-for-joint-hearing-on-matters-related-to-controversial-statement-reject/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ajay Yadav]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Feb 2025 07:14:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Delhi NCR]]></category>
		<category><![CDATA[बड़ी ख़बर]]></category>
		<category><![CDATA[Delhi]]></category>
		<category><![CDATA[dismissal of appeal]]></category>
		<category><![CDATA[HindiKhabar]]></category>
		<category><![CDATA[Ranveer Allahabadia]]></category>
		<category><![CDATA[SC]]></category>
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					<description><![CDATA[Delhi : रणवीर अल्लाहबादिया के खिलाफ देश के कई अलग-अलग शहरों में मामले दर्ज किए गए हैं। सभी मामले एक ही शो से जुड़े हुए हैं। ऐसे में रणवीर अल्लाहबादिया ने सभी मामलों को आपस में मिलाने की अपील सुप्रीम कोर्ट में की है। सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर अल्लाहबादिया के विवादित बयान से जुड़े सभी &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>Delhi : </strong>रणवीर अल्लाहबादिया के खिलाफ देश के कई अलग-अलग शहरों में मामले दर्ज किए गए हैं। सभी मामले एक ही शो से जुड़े हुए हैं। ऐसे में रणवीर अल्लाहबादिया ने सभी मामलों को आपस में मिलाने की अपील सुप्रीम कोर्ट में की है।</p>



<p>सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर अल्लाहबादिया के विवादित बयान से जुड़े सभी मामलों पर एक साथ सुनवाई की अपील को खारिज कर दिया है। देश कि शीर्ष अदालत का कहना है कि इस मामले पर सुनवाई प्रकिया के मुताबिक होगी। रणवीर अल्लाहबादिया के खिलाफ देश के अलग-अलग शहरों में मामले दर्ज किए गए हैं। इन सभी मामलों पर एक ही समय पर सुनवाई हो सकती है। ऐसे में रणवीर को सुनवाई में शामिल होने के लिए अलग-अलग अदालतों के चक्कर लगाने पड़ेगे। इसी वजह से रणवीर ने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर कहा है कि सभी मामलों को एक कर दिया जाए और एक ही अदालत को इस पर सुनवाई करनी चाहिए।</p>



<h3 class="wp-block-heading">मांग पर विचार नहीं करेंगे</h3>



<p>सुनवाई से इन्कार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर के वकील अभिनव चंद्रचूड़ से कहा कि वो मौखिक तौर पर जल्द सुनवाई की मांग पर विचार नहीं करेंगे। जस्टिस संजीव खन्ना ने अल्लाहबादिया के वकील को पहले रजिस्ट्री मे संपर्क करने को कहा। एडवोकेट अभिनव चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट से रणवीर अल्लाहबादिया की याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की। चंद्रचूड़ ने कहा कि गुवाहाटी पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है। एफआईआर पर रोक लगाने के मामले पर तत्काल सुनवाई होनी चाहिए। सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि प्रक्रिया के मुताबिक इस मामले पर सुनवाई होगी।</p>



<h3 class="wp-block-heading">रणवीर के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज हैं</h3>



<p>रणबीर अल्लाहबादिया के वकील ने कहा कि कई राज्यों मे रणवीर के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज हैं और गुवाहाटी पुलिस ने आज पूछताछ के लिए बुलाया है। सीजेआई संजीव खन्ना ने रणवीर के वकील से कहा कि इस मामले की जल्द सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। रणवीर के ऊपर कई राज्य में मुकदमे दर्ज किए गए हैं जबकि उनका विवादित बयान एक शो में आया था जो मुंबई में शूट हुआ था और यूट्यूब पर रिलीज किया गया था।</p>



<h3 class="wp-block-heading">17 फरवरी को पेश होने का आदेश</h3>



<p>वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग &#8220;एनसीडब्ल्यू&#8221; ने कॉमेडी शो इंडियाज गॉट लैटेंट में की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर मंगलवार को नाराजगी जताते हुए रणवीर अल्लाहबादिया और अन्य लोगों को 17 फरवरी को पेश होने का आदेश दिया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने रणबीर अल्लाहबादिया समय रैना अपूर्व मखीजा जसप्रीत सिंह और आशीष चंचलानी जैसे कंटेंट क्रिएटर द्वारा की गई अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणियों को गंभीरता से लिया है। एनसीडब्ल्यू ने शो के निर्माता तुषार पुजारी और सौरभ बोथरा को भी नोटिस भेजा है।</p>



<h3 class="wp-block-heading">कानून बनाने की मांग की</h3>



<p>बता दे कि सोशल मीडिया पर 1.6 करोड़ से अधिक फॉलोअर वाले रणबीर अल्लाहबादिया ने माता-पिता और यौन संबंधों के बारे में टिप्पणी करके विवाद खड़ा कर दिया था। रणबीर ने बाद में एक वीडियो जारी कर माफी मांगी लेकिन यह मुद्दा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं शिवसेना सांसद नरेश म्हास्के ने यह मुद्दा संसद में भी उठाया और सोशल मीडिया को विनियमित करने के लिए एक कानून बनाने की मांग की।</p>



<p>यह भी पढ़ें :&nbsp;<a href="https://hindikhabar.com/new-income-tax-bill-2025-finance-minister-nirmala-sitharaman-introduced-the-new-income-tax-bill-in-the-lok-sabha-will-make-the-60-year-old-tax-system-transparent/">वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नया इनकम टैक्स बिल लोकसभा में किया पेश, 60 साल पुराने टैक्स सिस्टम को बनाएगा पारदर्शी</a></p>



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			</item>
		<item>
		<title>सपा नेता आजम खान और उनके बेटे को SC से बड़ी राहत, मशीन चोरी के मामले में मिली जमानत</title>
		<link>https://hindikhabar.com/up-news-big-relief-to-sp-leader-azam-khan-and-his-son-from-sc-bail-in-machine-theft-case/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ajay Yadav]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Feb 2025 09:35:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uttar Pradesh]]></category>
		<category><![CDATA[बड़ी ख़बर]]></category>
		<category><![CDATA[Abdullah Azam Khan]]></category>
		<category><![CDATA[Azam Khan]]></category>
		<category><![CDATA[HindiKhabar]]></category>
		<category><![CDATA[SC]]></category>
		<category><![CDATA[up news]]></category>
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					<description><![CDATA[UP News : रामपुर नगर पालिका की स्वीपिंग मशीन चोरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सपा नेता मोहम्मद आजम खान और उनके बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान को जमानत दे दी है। आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। स्वीपिंग मशीन चोरी के मामले में हाईकोर्ट &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>UP News : </strong>रामपुर नगर पालिका की स्वीपिंग मशीन चोरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सपा नेता मोहम्मद आजम खान और उनके बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान को जमानत दे दी है।</p>



<p>आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। स्वीपिंग मशीन चोरी के मामले में हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को राहत देते हुए जमानत दे दी है।</p>



<h3 class="wp-block-heading">कोर्ट ने बड़ी राहत दी</h3>



<p>आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी। देश की शीर्ष अदालत ने दोनों को एक अहम मामले में जमानत दे दी। यह मामला सड़क साफ करने वाली एक मशीन चोरी के आरोप से जुड़ा हुआ है। इस मामले में हाईकोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान की जमानत याचिका खारिज कर दिया था।</p>



<p>हाई कोर्ट ने इस मामले में दोनों को जमानत देने से इनकार कर दिया था जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई की और उन्हें राहत दी।</p>



<h3 class="wp-block-heading">जौहर विश्वविद्यालय से बरामद की गई</h3>



<p>साल 2022 में आजम खान उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान समेत कई अन्य लोगों के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया था। आजम खान पर आरोप था कि उन्होंने नगर पालिका परिषद रामपुर जिले द्वारा खरीदी गई सड़क साफ करने वाली मशीन चुरा ली थी। इसके बाद यह मशीन रामपुर स्थित आजम खान के जौहर विश्वविद्यालय से बरामद की गई थी।</p>



<h3 class="wp-block-heading">जमानत स्वीकार कर ली</h3>



<p>इस मामले में 21 सितंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच ने यह आदेश दिया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आजम खान और उनके बेटे के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिलने में असफल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत स्वीकार कर ली है।</p>



<p>यह भी पढ़ें :&nbsp;<a href="https://hindikhabar.com/kushinagar-madni-masjid-madani-masjids-parties-unable-to-show-map-and-documents-bulldozer-fired/">मदनी मस्जिद के पक्षकार नक्शा और पत्रावली दिखाने में अक्षम, चला बुल्डोजर</a></p>



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			</item>
		<item>
		<title>महाकुंभ में मची भगदड को लेकर SC में जनहित याचिका दायर, की गई ये मांग</title>
		<link>https://hindikhabar.com/mahakumbh-2025-pil-filed-in-sc-regarding-stampede-in-mahakumbh-this-demand-was-made/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ajay Yadav]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2025 05:39:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Delhi NCR]]></category>
		<category><![CDATA[बड़ी ख़बर]]></category>
		<category><![CDATA[HindiKhabar]]></category>
		<category><![CDATA[Mahakumbh 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Prayagraj]]></category>
		<category><![CDATA[Public interest litigation]]></category>
		<category><![CDATA[SC]]></category>
		<category><![CDATA[stampede]]></category>
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					<description><![CDATA[Mahakumbh 2025 : महाकुंभ में मची भगदड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक वकील ने जनहित याचिका दायर की है। पीआईएल में कोर्ट से ये मांग की गई है कि महाकुंभ में श्रद्धालुओं के प्रवेश और निकास के लिए अधिकतम स्थान प्रदान किया जाए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ के दूसरे अमृत स्नान पर्व &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>Mahakumbh 2025 :</strong> महाकुंभ में मची भगदड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक वकील ने जनहित याचिका दायर की है। पीआईएल में कोर्ट से ये मांग की गई है कि महाकुंभ में श्रद्धालुओं के प्रवेश और निकास के लिए अधिकतम स्थान प्रदान किया जाए।</p>



<p>उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ के दूसरे अमृत स्नान पर्व मौनी अमावस्या से पहले प्रयागराज के संगम क्षेत्र में मंगलवार रात भगदड़ मच गई थी। बुधवार रात घटी इस घटना में तीस लोगों की मौत हो गई। वहीं कई लोग घायल हो गए। भगदड की घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है।</p>



<h3 class="wp-block-heading">अधिकतम स्थान प्रदान किया जाए</h3>



<p>महाकुंभ में भीड़ को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश नीति और नियम बनाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। वकील द्वारा दायर की गई जनहित याचिका में यह निर्देश देने की मांग की गई है कि यह सुनिश्चित की जाए कि वीआईपी आवाजाही से आम श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो। वहीं महाकुंभ में श्रद्धालुओं के प्रवेश और निकास के लिए अधिकतम स्थान प्रदान किया जाए।</p>



<h3 class="wp-block-heading">कार्रवाई करने की मांग की</h3>



<p>इस जनहित याचिका में उत्तर प्रदेश सरकार को 29 जनवरी को हुई महाकुंभ में भगदड़ की घटना पर स्थिति रिपोर्ट पेश करने के निर्देश देने की भी मांग की गई। इस भगदड़ के लिए जो भी अधिकारी जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई करने की मांग की गई है।</p>



<h3 class="wp-block-heading">स्थगित करने का अनुरोध किया</h3>



<p>बता दे कि मौनी अमावस्या के मौके पर संगम क्षेत्र में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ बढ़ गई थी। भीड़ इतनी बढ़ गई कि लोग सो रहे श्रद्धालुओं पर बैरिकेडिंग तोड़कर चढ़ गए। घटना लगातार भीड़ बढ़ने के बाद प्रशासन ने अखाड़ों से अपने अनुष्ठान स्नान को अस्थायी रूप से स्थगित करने का अनुरोध किया।</p>



<p>यह भी पढ़ें :&nbsp;<a href="https://hindikhabar.com/stampede-in-mahakumbh-on-mauni-amavasya-members-of-the-akharas-gathered-at-triveni-sangam-for-amrit-snan/">मौनी अमावस्या पर अखाड़ों के सदस्य अमृत स्नान के लिए त्रिवेणी संगम पर एकत्रित हुए</a></p>



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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>मानहानि मामले में राहुल गांधी को SC से मिली राहत, ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर लगाई अंतरिम रोक</title>
		<link>https://hindikhabar.com/supreme-court-rahul-gandhi-gets-relief-from-sc-in-defamation-case-interim-stay-on-trial-court-proceedings/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ajay Yadav]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jan 2025 09:14:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Delhi NCR]]></category>
		<category><![CDATA[बड़ी ख़बर]]></category>
		<category><![CDATA[defamation cases]]></category>
		<category><![CDATA[rahul gandhi]]></category>
		<category><![CDATA[SC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hindikhabar.com/?p=213006356891</guid>

					<description><![CDATA[Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी। कोर्ट ने झारखंड सरकार और स्थानीय बीजेपी नेता को नोटिस जारी कर याचिका पर जवाब मांगा है। मानहानि मामले में कांग्रेस सासंद &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>Supreme Court :</strong> सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी। कोर्ट ने झारखंड सरकार और स्थानीय बीजेपी नेता को नोटिस जारी कर याचिका पर जवाब मांगा है।</p>



<p>मानहानि मामले में कांग्रेस सासंद राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर अगले आदेश तक अंतरिम रोक लगा दी है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने मामले को रद्द करने की मांग वाली गांधी की याचिका पर झारखंड सरकार व शिकायतकर्ता से भी जवाब मांगा है।</p>



<h3 class="wp-block-heading">ऐसा करना स्वीकार्य नहीं है</h3>



<p>सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इस बात पर कहा कि शिकायत किसी तीसरे पक्ष की तरफ से दायर की गई थी और मानहानि के अपराध के मामले में ऐसा करना स्वीकार्य नहीं है। सिंघवी ने पूछा, यदि आप पीड़ित व्यक्ति नहीं हैं, तो आप शिकायत दर्ज करने के लिए प्रॉक्सी कैसे प्राप्त कर सकते हैं?</p>



<h3 class="wp-block-heading">शामिल होने का आरोप लगाया</h3>



<p>मानहानि मामले में राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार व शिकायतकर्ता नवीन झा को नोटिस भेजा है। ये मामला तब सामने आया जब बीजेपी नेता नवीन झा ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी ने 18 मार्च 2018 को बीजेपी की आलोचना करते हुए भाषण दिया और गृह मंत्री अमित शाह पर हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया। शुरूवात में रांची की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने नवीन झा की शिकायत को खारिज कर दिया, जिसके बाद उन्होंने रांची में न्यायिक आयुक्त के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका दायर की।</p>



<h3 class="wp-block-heading">आदेश जारी करने का निर्देश दिया</h3>



<p>पन्द्रह सितंबर 2018 को रांची में न्यायिक आयुक्त ने शिकायत याचिका को खारिज करने वाले आदेश को पलट दिया और इसे मजिस्ट्रेट कोर्ट में वापस भेजा। न्यायिक आयुक्त ने मजिस्ट्रेट को रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य की दोबार से समीक्षा करने और मामले को आगे बढ़ाने के लिए प्रथम दृष्टया सामग्री के निर्धारण के संबंध में एक नया आदेश जारी करने का निर्देश दिया।</p>



<h3 class="wp-block-heading">हाईकोर्ट का रुख किया</h3>



<p>इसके बाद मजिस्ट्रेट ने 28 नवंबर 2018 को एक नया आदेश पारित किया और निष्कर्ष निकाला कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 500 के तहत राहुल गांधी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करने के लिए पर्याप्त सबूत थे। मजिस्ट्रेट ने राहुल गांधी को हाजिर होने के लिए एक समन जारी किया। राहुल गांधी ने इसके बाद रांची न्यायिक आयुक्त के 15 सितंबर, 2018 के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया।</p>



<h3 class="wp-block-heading">प्रथम दृष्टया अपमानजनक हैं</h3>



<p>हाईकोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी के बयान भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 499 के तहत प्रथम दृष्टया अपमानजनक हैं। प्रथम दृष्टया बयान से ऐसा लगता है कि राहुल गांधी का आशय यह है कि बीजेपी का नेतृत्व सत्ता के नशे में चूर है और इसमें धोखेबाज व्यक्ति शामिल हैं।</p>



<p>राहुल गांधी ने याचिका में झारखंड हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। हाई कोर्ट ने मानहानि मामले को रद्द करने से इनकार किया था बीजेपी कार्यकर्ता नवीन झा ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था।</p>



<p>यह भी पढ़ें :&nbsp;<a href="https://hindikhabar.com/kejriwals-letter-to-pm-modi-central-government-should-give-land-for-sanitation-workers-delhi-government-will-build-houses/">केजरीवाल का पीएम मोदी को पत्र: सफाई कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार दे जमीन, दिल्ली सरकार बनाएगी घर</a></p>



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		<item>
		<title>दिल्ली में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना पर हाईकोर्ट के आदेश पर SC ने लगाई रोक</title>
		<link>https://hindikhabar.com/sc-puts-stay-on-high-courts-order-on-ayushman-bharat-health-scheme-in-delhi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ajay Yadav]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jan 2025 09:01:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Delhi NCR]]></category>
		<category><![CDATA[Ayushman Bharat Health Scheme]]></category>
		<category><![CDATA[Delhi]]></category>
		<category><![CDATA[HIGH COURT]]></category>
		<category><![CDATA[SC]]></category>
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					<description><![CDATA[SC : प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य ढांचा मिशन को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लागू किया जाना था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने एक आदेश में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लागू करने पर &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>SC : </strong>प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य ढांचा मिशन को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लागू किया जाना था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है।</p>



<p>सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने एक आदेश में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लागू करने पर रोक लगा दी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने एक आदेश में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय व दिल्ली सरकार के बीच एक समझौता करने का निर्देश दिया था। इस समझौते के तहत प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य ढांचा मिशन को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लागू किया जाना था। अब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है।</p>



<h3 class="wp-block-heading">रोक लगाने का आदेश दिया</h3>



<p>जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने का आदेश दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दिल्ली सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। सिंघवी ने दलील दी कि राज्य सूची की एक,दो और 18 एंट्री के तहत केंद्र की शक्तियां सीमित हैं, लेकिन उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में सरकार की शक्तियों को स्वास्थ्य क्षेत्र में फिर से परिभाषित किया है।</p>



<h3 class="wp-block-heading">समझौते के लिए मजबूर किया जा रहा है</h3>



<p>वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार के साथ समझौते के लिए मजबूर किया जा रहा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी। दिल्ली में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना लागू नहीं है। साल 2017 में दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें दिल्ली में सरकारी अस्पतालों में आईसीयू बेड और वेंटीलेटर्स की उपलब्धता पर चिंता जाहिर की थी। साथ ही याचिका में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना को दिल्ली में भी लागू कराने की मांग की गई थी। ऐसे में उच्च न्यायालय ने योजना को पूरी तरह से लागू करने की बजाय केंद्र व दिल्ली सरकार के बीच समझौता करने का आदेश दिया था।</p>



<h3 class="wp-block-heading">इस योजना की शुरुआत की थी</h3>



<p>देश में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने इस योजना की शुरुआत की थी। यह योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से इतर है। प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तहत दस उच्च फोकस वाले राज्यों में 17,788 ग्रामीण स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार मदद करेगी। साथ ही योजना के तहत देशभर में 11,024 शहरी स्वास्थ्य एवं जनकल्याण केंद्र भी स्थापित किए जाने हैं।</p>



<p>यह भी पढ़ें :&nbsp;<a href="https://hindikhabar.com/uttarakhand-road-accident-tragic-road-accident-in-pauri-5-killed-many-injured-as-bus-falls-into-ditch/">पौड़ी में दर्दनाक सड़क हादसा, खाई में बस गिरने से 5 की मौत, कई घायल</a></p>



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		<item>
		<title>शपथ ग्रहण से ठीक पहले डोनाल्ड ट्रंप को झटका, SC ने सजा रोकने से किया इनकार</title>
		<link>https://hindikhabar.com/shock-to-donald-trump-just-before-swearing-in-sc-refuses-to-stop-sentence/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ajay Yadav]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jan 2025 03:30:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[विदेश]]></category>
		<category><![CDATA[10 january]]></category>
		<category><![CDATA[America]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[SC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hindikhabar.com/?p=213006355399</guid>

					<description><![CDATA[Donald Trump : अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शपथ ग्रहण समारोह से ठीक पहले बड़ा झटका लगा है। हश मनी केस में दस जनवरी को उनकी सजा का ऐलान होना है वहीं बीस जनवरी को शपथ ग्रहण समारोह है। इसी के चलते डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट में सजा को रोकने की अपील &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>Donald Trump : </strong>अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शपथ ग्रहण समारोह से ठीक पहले बड़ा झटका लगा है। हश मनी केस में दस जनवरी को उनकी सजा का ऐलान होना है वहीं बीस जनवरी को शपथ ग्रहण समारोह है। इसी के चलते डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट में सजा को रोकने की अपील की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप की सजा को रोकने से इनकार कर दिया है और याचिका खारिज कर दी है।</p>



<h3 class="wp-block-heading">सजा रोकने से इंकार</h3>



<p>अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जहां एक तरफ बीस जनवरी को देश के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं, दूसरी तरफ हश मनी केस में डोनाल्ड ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। न्यूयॉर्क कोर्ट के जज ने ऐलान किया था कि दस जनवरी को हश मनी केस में ट्रंप की सजा का ऐलान किया जाएगा इसी के बाद ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट से सजा को रोकने के लिए आग्रह किया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से डोनाल्ड ट्रंप बड़ा झटका लगा है कोर्ट ने भी सजा को रोकने से इंकार कर दिया है।</p>



<h3 class="wp-block-heading">अपील को खारिज कर दिया</h3>



<p>डोनाल्ड ट्रंप ने सजा सुनाए जाने से अंतिम समय पहले बुधवार यानी आठ जनवरी को सुप्रीम कोर्ट से सजा रोकने की अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप की हश मनी केस में सजा को रोकने की अपील को खारिज कर दिया है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप ने शीर्ष अदालत से इस बात पर विचार करने का आग्रह किया था कि क्या वह अपनी सजा पर रोक लगाने के हकदार हैं, लेकिन जज ने आवेदन को पांच-चार से खारिज कर दिया है।</p>



<h3 class="wp-block-heading">सभी आरोपों को खारिज कर चुके</h3>



<p>हश मनी केस साल 2016 का एक केस है जिसमें कथित रूप से ट्रंप पर एडल्ट स्टार को पैसे देने का आरोप है। वर्ष 2016 के राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले एडल्ट स्टार को संबंधों पर चुप्पी साधने के लिए आरोप है कि ट्रंप ने पैसे दिए। एडल्ट स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को एक लाख तीस हजार डॉलर देने का आरोप दर्ज किया गया है हालांकि, डोनाल्ड ट्रंप सभी आरोपों को खारिज कर चुके हैं।</p>



<h3 class="wp-block-heading">प्रोबेशन नहीं लगाएंगे</h3>



<p>इस केस को देख रहे जज जुआन मर्चन ने ट्रंप को सजा सुनाने के लिए दस जनवरी का दिन तय किया है। जज ने पहले ही संकेत दे दिए हैं कि ट्रंप को जेल की सजा नहीं दी जाएगी साथ ही वो उन पर जुर्माना या प्रोबेशन नहीं लगाएंगे।</p>



<p>सुप्रीम कोर्ट के दो कंजर्वेटिव जज जॉन रॉबर्ट्स और एमी कोनी बैरेट ने तीन लिबरल जजों के साथ मिलकर बहुमत की और ट्रंप की सजा रोकने की अपील से इनकार कर दिया बाकी चार न्यायाधीशों क्लेरेंस थॉमस, सैमुअल अलिटो, नील गोरसच और ब्रेट कवनुघ ने ट्रंप की अपील को स्वीकार कर दिया था, लेकिन पांच- चार के मतों के साथ ट्रंप की अपील को अस्वीकार कर दिया गया।</p>



<p>यह भी पढ़ें :&nbsp;<a href="https://hindikhabar.com/arvind-kejriwal-pc-arvind-kejriwal-held-a-press-conference-fiercely-targeted-the-prime-minister-and-home-minister-regarding-jat-community/">अरविंद केजरीवाल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जाट समाज को लेकर प्रधानमंत्री और गृहमंत्री पर जमकर साधा निशाना</a></p>



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			</item>
		<item>
		<title>BPSC अभ्यर्थियों को SC से झटका, परीक्षा में अनियमितताओं से जुड़ी सुनवाई से किया इनकार</title>
		<link>https://hindikhabar.com/bpsc-sc-shocks-bpsc-candidates-denies-hearing-on-irregularities-in-exam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ajay Yadav]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jan 2025 10:56:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bihar]]></category>
		<category><![CDATA[bpsc]]></category>
		<category><![CDATA[candidate]]></category>
		<category><![CDATA[denied]]></category>
		<category><![CDATA[SC]]></category>
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					<description><![CDATA[BPSC: सुप्रीम कोर्ट ने 13 दिसंबर 2024 को आयोजित बीपीएससी परीक्षा में कथित अनियमितताओं और उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे आंदोलनकारिय छात्रो पर पुलिस कार्रवाई से संबंधित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार व जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह अपनी &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>BPSC: </strong>सुप्रीम कोर्ट ने 13 दिसंबर 2024 को आयोजित बीपीएससी परीक्षा में कथित अनियमितताओं और उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे आंदोलनकारिय छात्रो पर पुलिस कार्रवाई से संबंधित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार व जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह अपनी शिकायतों के साथ पटना उच्च न्यायालय का रुख करें।</p>



<p>सुप्रीम कोर्ट ने बीपीएससी परीक्षा में कथित अनियमितता और प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। बीपीएससी परीक्षा के विवाद को लेकर लगी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह भावनाओं को समझती है, लेकिन याचिकाकर्ता को पहले पटना हाईकोर्ट का रुख करना चाहिए।</p>



<h3 class="wp-block-heading">विचार करने से इनकार कर दिया</h3>



<p>इसके पहले कोर्ट ने 13 दिसंबर 2024 को आयोजित बीपीएससी परीक्षा में कथित अनियमितताओं और उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे आंदोलनकारियों पर पुलिस कार्रवाई से संबंधित याचिका पर विचार करने से साफ इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह अपनी शिकायतों के साथ पटना उच्च न्यायालय का रुख करें।</p>



<h3 class="wp-block-heading"> परीक्षा  रद्द करने की मांग कर रहे</h3>



<p>याचिकाकर्ता आनंद लीगल एड फोरम ट्रस्ट की तरफ से पेश वकील ने पीठ से याचिका पर विचार करने का आग्रह करते हुए कहा कि देश ने बिहार पुलिस की शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर बर्बरता देखी है। प्रदर्शन कर रहे छात्र विवादास्पद बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं।</p>



<h3 class="wp-block-heading">उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाए</h3>



<p>सीजेआई ने कहा कि हम आपसे पटना उच्च न्यायालय जाने के लिए कह रहे हैं। हालांकि, वकील ने कहा कि यह पेपर लीक एक दैनिक मामला है। सीजेआई ने कहा कि हम आपकी भावनाओं को समझते हैं, लेकिन हम प्रथम दृष्टया न्यायालय नहीं हो सकते हैं और हमें लगता है कि यह उचित और अधिक शीघ्र होगा कि याचिकाकर्ता संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाए।</p>



<h3 class="wp-block-heading">प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया</h3>



<p>वहीं वकील ने पीठ को बताया कि जिस स्थान पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया था, वह पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के आधिकारिक आवास के पास था और इस पर स्वत: संज्ञान लिया जा सकता था। बिहार पुलिस ने कथित तौर पर 13 दिसंबर, 2024 को आयोजित बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग करने वाले सिविल सेवा उम्मीदवारों पर बल का प्रयोग किया।</p>



<p>यह भी पढ़ें :&nbsp;<a href="https://hindikhabar.com/pm-modi-will-give-a-gift-of-rs-12200-crore-to-delhi-today-expansion-from-namo-bharat-to-metro/">PM मोदी आज दिल्ली को देंगे 12200 करोड़ो रुपये की सौगात, नमो भारत से लेकर मेट्रो तक का विस्तार</a></p>



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			</item>
		<item>
		<title>पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड का कचरा नष्ट करने का मामला, SC ने जनहित याचिका सुनने से किया इनकार</title>
		<link>https://hindikhabar.com/indore-case-of-destruction-of-union-carbides-waste-in-pithampur-sc-refuses-to-hear-pil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ajay Yadav]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jan 2025 11:18:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Madhya Pradesh]]></category>
		<category><![CDATA[Indore]]></category>
		<category><![CDATA[Pithampur]]></category>
		<category><![CDATA[SC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hindikhabar.com/?p=213006354848</guid>

					<description><![CDATA[Indore : इंदौर के रहने वाले चिन्मय मिश्रा ने यूनियन कार्बाइड के कचरे को भोपाल से लाकर पीथमपुर में जलाने पर रोक की मांग की थी। चिन्मय मिश्रा का कहना था कि इलाके के लोगों से सलाह नहीं ली गई थी। मध्य प्रदेश के पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड का कचरा नष्ट करने के खिलाफ याचिका &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>Indore : </strong>इंदौर के रहने वाले चिन्मय मिश्रा ने यूनियन कार्बाइड के कचरे को भोपाल से लाकर पीथमपुर में जलाने पर रोक की मांग की थी। चिन्मय मिश्रा का कहना था कि इलाके के लोगों से सलाह नहीं ली गई थी।</p>



<p>मध्य प्रदेश के पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड का कचरा नष्ट करने के खिलाफ याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने इवकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह मामला पहले से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में चल रहा है ऐसे में सुप्रीम कोर्ट इसे नई जनहित याचिका के तौर पर सुन सकता हैं। याचिकाकर्ता या तो हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करे या हाई कोर्ट जाकर वहां लंबित मामले में अपनी बात रखे।</p>



<h3 class="wp-block-heading">जलाने पर रोक की मांग की थी</h3>



<p>इंदौर के रहने वाले चिन्मय मिश्रा नाम के याचिकाकर्ता ने यूनियन कार्बाइड के कचरे को भोपाल से लाकर पीथमपुर में जलाने पर रोक की मांग की थी। इस याचिका में कहा गया था कि मामले में पीथमपुर के लोगों से सलाह नहीं ली गई है। कचरे को नष्ट करने से पीथमपुर में रेडिएशन का खतरा हो सकता है अगर रेडिएशन फैलता है तो उससे प्रभावित लोगों की चिकित्सा की सुविधा भी उस इलाके में नहीं है।</p>



<h3 class="wp-block-heading">पीथमपुर में कड़ा विरोध हो रहा है</h3>



<p>साल 1984 में भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से जहरीली मिथाइल आइसोनेट गैस लीक हुई थी इससे आठ हजार से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। साथ ही हजारों लोग अपंगता, अंधेपन और दूसरी विकृतियों के शिकार हुए थे। यूनियन कार्बाइड का औद्योगिक कचरा 40 साल से वहीं पड़ा है। तीन दिसंबर, 2024 को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने चार सप्ताह में औद्योगिक कचरा भोपाल से डिस्पोजल साइट पर पहुंचाने का आदेश दिया था इसे लेकर धार जिले के पीथमपुर में कड़ा विरोध हो रहा है।</p>



<h3 class="wp-block-heading">वकील ने याचिका वापस ले ली</h3>



<p>सुप्रीम कोर्ट में मामला जस्टिस अभय एस ओका और उज्ज्वल भुइयां की बेंच में लगा जजों ने कहा कि याचिकाकर्ता अगर हाई कोर्ट के आदेश से प्रभावित है तो उसे चुनौती दे। यह मामला नई याचिका के रूप में सुप्रीम कोर्ट में नहीं रखा जा सकता इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने याचिका वापस ले ली।</p>



<p>यह भी पढ़ें :&nbsp;<a href="https://hindikhabar.com/pm-modi-will-give-a-gift-of-rs-12200-crore-to-delhi-today-expansion-from-namo-bharat-to-metro/">PM मोदी आज दिल्ली को देंगे 12200 करोड़ो रुपये की सौगात, नमो भारत से लेकर मेट्रो तक का विस्तार</a></p>



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			</item>
		<item>
		<title>झारखंड में आरक्षण को लेकर राहुल गांधी का बड़ा ऐलान</title>
		<link>https://hindikhabar.com/jharkhand-election-2024-rahul-gandhis-big-announcement-regarding-reservation-in-jharkhand/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aarti Agravat]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Nov 2024 10:43:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jharkhand]]></category>
		<category><![CDATA[बड़ी ख़बर]]></category>
		<category><![CDATA[राजनीति]]></category>
		<category><![CDATA[BJP]]></category>
		<category><![CDATA[congress]]></category>
		<category><![CDATA[Jharkhand Election 2024]]></category>
		<category><![CDATA[news in hindi]]></category>
		<category><![CDATA[OBC]]></category>
		<category><![CDATA[rahul gandhi]]></category>
		<category><![CDATA[SC]]></category>
		<category><![CDATA[ST]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hindikhabar.com/?p=213006346266</guid>

					<description><![CDATA[Jharkhand Election 2024: झारखंड में एक चुनावी रैली में जनता को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 50% आरक्षण हटा कर बढ़ाने का बड़ा ऐलान कर दया है। राहुल गांधी का कहना है कि यदि झारखंड में हमारी सरकार बनती है, तो हम SC, ST और OBC आरक्षण बढ़ाएंगे। राहुल गांधी ने कहा &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>Jharkhand Election 2024:</strong> झारखंड में एक चुनावी रैली में जनता को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 50% आरक्षण हटा कर बढ़ाने का बड़ा ऐलान कर दया है। राहुल गांधी का कहना है कि यदि झारखंड में हमारी सरकार बनती है, तो हम SC, ST और OBC आरक्षण बढ़ाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि देश में दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों की कोई भागीदारी नहीं है&#8230; हिंदुस्तान में सब लोग प्यार मोहब्बत के साथ रहेंगे। भाजपा भाई को भाई से लड़ाती है।</p>



<h3 class="wp-block-heading"> 90 फीसदी लोगों की भागीदारी </h3>



<p>कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि आप में कोई कमी नहीं है। आप हर तरह का काम कर सकते हैं, लेकिन आपके रास्ते को रोका जाता है। बीजेपी चाहती है कि देश को नरेंद्र मोदी, अमित शाह और अंबानी-अडानी जैसे चंद लोग ही चलाएं। देश में तकरीबन 50 फीसदी ओबीसी, 15 फीसदी दलित, 8 फीसदी आदिवासी और 15 फीसदी अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं। ये आबादी कुल 90 फीसदी है। मैं चाहता हूं कि देश के 90 फीसदी लोगों को भागीदारी मिले। </p>



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<blockquote class="twitter-tweet" data-width="550" data-dnt="true"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#WATCH</a> | Simdega | <a href="https://twitter.com/hashtag/JharkhandAssemblyElections2024?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#JharkhandAssemblyElections2024</a> | Congress MP &amp; Lok Sabha LoP Rahul Gandhi says, &quot;I want that if this country is run, then 90% people should run this country and BJP wants that the country should be run by 2-3 people &#8211; PM Narendra Modi, HM Amit Shah, Ambani and… <a href="https://t.co/xMlVDUaDX8">pic.twitter.com/xMlVDUaDX8</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://twitter.com/ANI/status/1854798162378236315?ref_src=twsrc%5Etfw">November 8, 2024</a></blockquote><script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
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<h3 class="wp-block-heading">मणिपुर इतने दिन से जल रहा है</h3>



<p>राहुल गांधी ने कहा कि आपको देश की बड़ी कंपनियों के मैनेजमेंट में ओबीसी, दलित और आदिवासी वर्ग का व्यक्ति नहीं मिलेगा। मणिपुर इतने दिन से जल रहा है। मगर, प्रधानमंत्री आज तक वहां नहीं गए। इस नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। बीजेपी एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाने का काम करती है। इडि गठबंधन के लोग संविधान की रक्षा कर रहे हैं।</p>



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<blockquote class="twitter-tweet" data-width="550" data-dnt="true"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#WATCH</a> | Simdega | <a href="https://twitter.com/hashtag/JharkhandAssemblyElections2024?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#JharkhandAssemblyElections2024</a> | Congress MP &amp; Lok Sabha LoP Rahul Gandhi says, &quot;Let me tell you about Manipur&#8230; They (BJP) burnt Manipur and to date, the Prime Minister of India hasn&#39;t visited there. It means that they have accepted the fact that there is no… <a href="https://t.co/NIqRQVx08Q">pic.twitter.com/NIqRQVx08Q</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://twitter.com/ANI/status/1854797704683213095?ref_src=twsrc%5Etfw">November 8, 2024</a></blockquote><script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
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<p>यह भी पढ़ें : <a href="https://hindikhabar.com/maharashtra-election-2024-amit-shah-in-a-speech-on-maharashtra-elections-said-on-370/">अमित शाह महाराष्ट्र चुनाव के एक भाषण में 370 पर बोले – कश्मीर हमारा है…</a></p>



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