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	<title>Mp high court Articles, Hindi News (हिंदी न्यूज) Articles - Hindi Khabar</title>
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	<title>Mp high court Articles, Hindi News (हिंदी न्यूज) Articles - Hindi Khabar</title>
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		<title>इंदौर में दूषित पानी को लेकर High Court की फटकार, याचिका पर मांगा जवाब</title>
		<link>https://hindikhabar.com/high-court-has-reprimanded-authorities-in-indore-over-contaminated-water-and-sought-a-response-to-the-petition/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Karan Panchal]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2026 11:50:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Madhya Pradesh]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminated Water]]></category>
		<category><![CDATA[HIGH COURT]]></category>
		<category><![CDATA[Hindi Khabar]]></category>
		<category><![CDATA[Indore]]></category>
		<category><![CDATA[Mp high court]]></category>
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					<description><![CDATA[MP News : इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी से अब तक 17 लोगों की मौत हो गई है। यह इलाका प्रशासनिक लापरवाही की मिसाल बन चुका है। अब इस मामले ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का ध्यान खींचा है। कोर्ट ने प्रदेश सरकार को फटकार लगाते हुए इस जनहित याचिका पर जवाब मांगा &#8230;]]></description>
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<p><strong>MP News :</strong> इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी से अब तक 17 लोगों की मौत हो गई है। यह इलाका प्रशासनिक लापरवाही की मिसाल बन चुका है।</p>



<p>अब इस मामले ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का ध्यान खींचा है। कोर्ट ने प्रदेश सरकार को फटकार लगाते हुए इस जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। साथ ही मुख्य सचिव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाजिर होने का निर्देश दिया है।</p>



<h3 class="wp-block-heading">सरकार ने सही समाधान नहीं निकाला- याचिकाकर्ता</h3>



<p>इस याचिका को एडवोकेट रितेश इनानी, पूर्व पार्षद महेश गर्ग और प्रमोद द्विवेदी ने एडवोकेट मनीष यादव के जरिए दायर की है। याचिकाकर्ताओं ने अदालत में कहा कि भागीरथपुरा इलाके में गंदा पानी पीने से कई लोग मर चुके हैं और सैकड़ों बीमार हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक इसका सही समाधान नहीं निकाला है।</p>



<h3 class="wp-block-heading">कोर्ट ने की कड़ी टिप्पणी</h3>



<p>2 जनवरी को हुई पिछली सुनवाई में राज्य सरकार ने कोर्ट को एक रिपोर्ट दी, जिसमें केवल चार मौतों का जिक्र था। जिसके बाद याचिकाकर्ताओं ने इस रिपोर्ट को चुनौती दी और कहा कि असली संख्या इससे बहुत अधिक है और अब यह आंकड़ा और बढ़ गया है। कोर्ट ने सरकार के इस रवैये पर कड़ी टिप्पणी की।</p>



<h3 class="wp-block-heading">अदालत ने मुख्य सचिव ठहराया जिम्मेदार</h3>



<p>जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की डिवीजन बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि जनस्वास्थ्य से जुड़े मामले बहुत संवेदनशील होते हैं और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इसलिए अदालत ने प्रदेश के मुख्य सचिव को सीधे जिम्मेदार मानते हुए उनकी अदालत में हाजिरी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।</p>



<p>कोर्ट इस मामले में सरकार की असली भूमिका, अब तक उठाए गए कदम और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए किए जाने वाले प्रयासों की गहन समीक्षा करेगी।</p>



<p><strong>ये भी पढ़ें-</strong> <a href="https://hindikhabar.com/mgnrega-is-weak-law-and-order-has-collapsed-bjps-g-ram-g-is-attacking-the-poor-and-punjab-mohit-mohindra/">MGNREGA कमजोर, कानून-व्यवस्था ध्वस्त, BJP की G RAM G गरीबों और पंजाब पर हमला- मोहित मोहिंद्रा</a></p>



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		<item>
		<title>अवैध खनन विवाद में फंसे BJP विधायक संजय पाठक: जज से संपर्क मामले में बढ़ा दबाव, दिग्विजय सिंह ने कसा तंज</title>
		<link>https://hindikhabar.com/mp-bjp-mla-sanjay-pathak-illegal-mining-case-court-controversy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aarti Agravat]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2025 12:05:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Madhya Pradesh]]></category>
		<category><![CDATA[राज्य]]></category>
		<category><![CDATA[BJP MLA controversy]]></category>
		<category><![CDATA[Court Hearing MP]]></category>
		<category><![CDATA[Digvijay Singh Statement]]></category>
		<category><![CDATA[Hindi Khabar]]></category>
		<category><![CDATA[Illegal Mining Case]]></category>
		<category><![CDATA[madhya pradesh news]]></category>
		<category><![CDATA[Mining Penalty Case]]></category>
		<category><![CDATA[Mp high court]]></category>
		<category><![CDATA[MP Politics]]></category>
		<category><![CDATA[sanjay pathak]]></category>
		<category><![CDATA[Sanjay Pathak Legal Trouble]]></category>
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					<description><![CDATA[MP News : मध्यप्रदेश के कटनी से भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री संजय पाठक की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं. अवैध खनन मामले में नाम आने के बाद अब हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश से सीधे संपर्क साधने के प्रयास ने उन्हें एक नई कानूनी चुनौती में ला खड़ा किया है. आरोप है कि पाठक &#8230;]]></description>
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<p><strong>MP News :</strong> मध्यप्रदेश के कटनी से भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री संजय पाठक की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं. अवैध खनन मामले में नाम आने के बाद अब हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश से सीधे संपर्क साधने के प्रयास ने उन्हें एक नई कानूनी चुनौती में ला खड़ा किया है. आरोप है कि पाठक ने एक रिश्तेदार के ज़रिए न्यायिक हस्तक्षेप की कोशिश की, जिसे लेकर अब अवमानना की कार्यवाही संभव है.</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>जज से संपर्क की कोशिश बनी कानूनी मुसीबत</strong><strong></strong></h3>



<p>1 सितंबर को हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल मिश्रा ने खुद को मामले से अलग करते हुए बताया कि विधायक के एक करीबी ने सीधे संपर्क साधने की कोशिश की थी. जज ने इसे न्यायपालिका की गरिमा के खिलाफ बताया और मामला चीफ जस्टिस को रेफर कर दिया.</p>



<p>इसके बाद पाठक की पैरवी कर रहे वकील अंशुमान सिंह ने अदालत को लिखित जानकारी दी और केस से खुद को अलग कर लिया. उनके अलावा चार अन्य वकीलों ने भी वकालतनामा वापस ले लिया.</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>443 </strong><strong>करोड़ के जुर्माने वाला मामला</strong><strong></strong></h3>



<p>यह पूरा विवाद जनवरी 2025 में दायर एक शिकायत से जुड़ा है. कटनी निवासी मनु दीक्षित ने आर्थिक अपराध अन्वेषण संगठन (EOW) को शिकायत दी थी, जिसमें निर्मला मिनरल्स, आनंद माइनिंग कॉरपोरेशन और पैसिफिक एक्सपोर्ट्स पर बड़े स्तर पर अवैध खनन के आरोप लगाए गए थे.</p>



<p>सरकारी जांच में आरोप सही पाए गए और इन कंपनियों पर 443 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया. कंपनियों ने सरकार के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है.</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>दिग्विजय सिंह का तीखा ट्वीट</strong><strong></strong></h3>



<p>मामले के तूल पकड़ते ही कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ता अंशु मिश्रा की तारीफ करते हुए कहा कि वह साहस के साथ सच्चाई उजागर कर रहे हैं. दिग्विजय ने कहा, &#8220;कुछ लोग समझते हैं कि हर कोई बिक सकता है, लेकिन यह सच नहीं है.&#8221;</p>



<p>उन्होंने संजय पाठक पर निशाना साधते हुए लिखा, “उनके पिता मेरे सहयोगी और ईमानदार व्यक्ति थे. सोचिए अगर वो आज होते तो क्या महसूस करते.”</p>



<figure class="wp-block-embed is-type-rich is-provider-twitter wp-block-embed-twitter"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<blockquote class="twitter-tweet" data-width="550" data-dnt="true"><p lang="hi" dir="ltr">अंशु मिश्रा बहुत ही कर्मठ लगनशील ईमानदार कांग्रेस कार्यकर्ता है। जिस हिम्मत के साथ वह संजय पाठक के काले कारनामों को उजागर कर रहा है वह बधाई का पात्र है। मैं हैरान हूँ यह देख कर कि कुछ लोग यह समझते हैं कि हर आदमी चाहे अधिकारी हों जज हों मंत्री हों मुख्य मंत्री हों विपक्ष हों सब…</p>&mdash; Digvijaya Singh (@digvijaya_28) <a href="https://twitter.com/digvijaya_28/status/1965957440928985532?ref_src=twsrc%5Etfw">September 11, 2025</a></blockquote><script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
</div></figure>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>विधायकी पर भी खतरा</strong><strong></strong></h3>



<p>अब मामला सिर्फ जुर्माने और कोर्ट की सुनवाई तक सीमित नहीं रह गया है. जिस तरह से जज से संपर्क की कोशिश की गई, उस पर अवमानना की कार्यवाही चल सकती है. साथ ही अगर मामले में दोष सिद्ध होता है, तो संजय पाठक को जेल की सजा और उनकी विधायकी जाने का भी खतरा है.</p>



<p><strong>यह भी पढ़ें : </strong><a href="https://hindikhabar.com/ajay-suicide-lucknow-power-dept-corruption-update/">70% रिश्वत या मौत? लखनऊ में युवक ने जहर खाकर दी जान, बिजली विभाग पर उत्पीड़न का आरोप</a></p>



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		<item>
		<title>हाईकोर्ट ने आतंकी की याचिका की खारिज, कहा- धार्मिक आतंकवाद देश के लिए गंभीर खतरा</title>
		<link>https://hindikhabar.com/mp-high-court-high-court-rejects-terrorists-petition-says-religious-terrorism-is-a-serious-threat-to-the-country/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Karan Panchal]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jan 2025 08:38:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Madhya Pradesh]]></category>
		<category><![CDATA[Mp high court]]></category>
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					<description><![CDATA[MP High Court : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने आतंकी सैयद ममूर अली की जमानत याचिका खारिज कर दी है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी की कि धार्मिक आतंकवाद देश के लिए गंभीर खतरा है और आतंकवाद या गैर-कानूनी गतिविधियों जैसे आरोपों का सामना कर रहे व्यक्तियों के प्रति उदारता नहीं दिखाई &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>MP High Court :</strong> मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने आतंकी सैयद ममूर अली की जमानत याचिका खारिज कर दी है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी की कि धार्मिक आतंकवाद देश के लिए गंभीर खतरा है और आतंकवाद या गैर-कानूनी गतिविधियों जैसे आरोपों का सामना कर रहे व्यक्तियों के प्रति उदारता नहीं दिखाई जा सकती।</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हमले का मास्टरमाइंड</strong></h3>



<p>सैयद ममूर अली, जो जबलपुर का निवासी है, को 26 मई 2023 को एनआईए की दिल्ली टीम ने गिरफ्तार किया था। उस पर आयुध निर्माणी जबलपुर पर हमले की साजिश और विस्फोटक सामग्री तैयार करने का आरोप है। एनआईए द्वारा उसके खिलाफ गैर-कानूनी गतिविधियों के तहत मामला दर्ज किया गया है। हाई कोर्ट ने एनआईए की चार्जशीट का हवाला देते हुए कहा कि आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत मौजूद हैं।</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>NIA की कार्रवाई</strong></h3>



<p>एनआईए ने कोर्ट में आरोपियों की कॉल डिटेल्स पेश कीं, जिसमें पता चला कि ममूर अली इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक से प्रभावित था। वह जाकिर नाइक का वीडियो देखकर इस्लाम और अन्य धार्मिक मुद्दों पर प्रभावित हुआ था।</p>



<p>बता दें कि एनआईए ने जबलपुर में 13 स्थानों पर छापेमारी कर सैयद ममूर अली, मोहम्मद आदिल खान, और मोहम्मद शाहिद को गिरफ्तार किया था। तलाशी के दौरान आरोपियों के पास से भारी मात्रा में हथियार, गोला-बारूद, आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण बरामद हुए थे।</p>



<p>एनआईए के अनुसार, ममूर अली और उसके सहयोगी आईएसआईएस के इशारे पर भारत में आतंकी हमलों की साजिश रच रहे थे। वह युवाओं का ब्रेनवॉश कर उन्हें आईएसआईएस का प्रचार करने के लिए प्रेरित करता था। इसके अलावा, वह पिस्टल, ग्रेनेड और आईडी जैसे खतरनाक विस्फोटक खरीदने के लिए तस्करों से संपर्क में था।</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>हाई कोर्ट ने कहा जमानत देना उचित नहीं</strong></h3>



<p>हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसे गंभीर मामलों में जमानत देना उचित नहीं है। आरोपी के खिलाफ मौजूद सबूत हैं जो उसे जमानत देने से रोकते हैं, और सुरक्षा की दृष्टि से यह एक आवश्यक कदम है।</p>



<p>यह भी पढ़ें :&nbsp;<a href="https://hindikhabar.com/icc-rankings-icc-released-test-rankings-know-what-changes-happened/">ICC Rankings : ICC ने टेस्ट रैंकिग की जारी, जानें क्या हुए बदलाव ?</a></p>



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		<item>
		<title>तन्खा मानहानि मामले में शिवराज सिंह, वीडी शर्मा और भूपेंद्र सिंह को बड़ी राहत, जमानती वारंट पर HC की रोक</title>
		<link>https://hindikhabar.com/mp-politics-big-relief-to-shivraj-singh-vd-sharma-and-bhupendra-singh/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aarti Agravat]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2024 09:22:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Madhya Pradesh]]></category>
		<category><![CDATA[bhupendra singh warrant]]></category>
		<category><![CDATA[Mp high court]]></category>
		<category><![CDATA[shivraj singh chouhan warrant]]></category>
		<category><![CDATA[vishnu dutt sharma warrant]]></category>
		<category><![CDATA[vivek krishna tankha defamation case]]></category>
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					<description><![CDATA[MP Politics: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह को राहत दी है। अंडरटेकिंग देने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के आदेश का पालन न करने पर उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी हुए थे। हालांकि, हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने गुरुवार &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>MP Politics: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह को राहत दी है। अंडरटेकिंग देने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के आदेश का पालन न करने पर उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी हुए थे। हालांकि, हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने गुरुवार को कहा कि शिवराज और शर्मा इस समय लोकसभा चुनावों में प्रत्याशी हैं। इस आधार पर उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी करने के दो अप्रैल के फैसले पर रोक लगाई जाती है।  </p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी</strong></h3>



<p>MP Politics: जस्टिस संजय द्विवेदी की बैंच ने भाजपा के तीनों वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने के आदेश पर रोक लगा दी है। इस संबंध में अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी। तब तक भाजपा के तीनों नेताओं के खिलाफ कोई वारंट जारी नहीं होगा। राज्यसभा सांसद व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विवेक तन्खा ने दस करोड़ रुपये की मानहानि का मुकदमा दायर किया है। एमपी-एमएलए कोर्ट ने शिवराज सिंह चौहान, विष्णुदत्त शर्मा व भूपेन्द्र सिंह के खिलाफ पांच-पांच सौ रुपये का जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने पाया कि आदेश के बावजूद भी तीनों अंडरटेडिंग देने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हुए। कोर्ट ने प्रकरण में अगली सुनवाई सात मई को निर्धारित की है। शिवराज सिंह चौहान विदिशा से और विष्णुदत्त शर्मा खजुराहो से भाजपा के प्रत्याशी हैं। विदिशा में तो सात मई को ही मतदान होना है। इस लिहाज से दोनों का व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होकर अंडरटेकिंग देना थोड़ा मुश्किल है। वकीलों की यह दलील कोर्ट ने स्वीकार की और फिलहाल वारंट जारी करने पर रोक लगाई है। </p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>विकेक तन्खा की मानहानि वाला मामला क्या है?</strong></h3>



<p>MP Politics: कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य विवेक कृष्ण तन्खा ने एमपीएमएलए कोर्ट जबलपुर में शिवराज, वीडी शर्मा और भूपेंद्र सिंह के खिलाफ 10 करोड़ की मानहानि का परिवाद दायर किया था। परिवाद में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण पर उन्होंने कोई बात नहीं कही थी। उन्होंने मध्य प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव मामले में परिसीमन और रोटेशन की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी तो भाजपा नेताओं ने साजिश करते हुए इसे गलत ढंग से पेश किया। भाजपा नेताओं ने गलत बयान देकर ओबीसी आरक्षण पर रोक का ठीकरा उनके सिर फोड़ दिया। इससे उनकी छवि धूमिल करके आपराधिक मानहानि की है। एमपी-एमएलए विशेष कोर्ट ने 20 जनवरी को तीनों के विरुद्ध मानहानि का प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए थे।</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>अंडरटेकिंग देने नहीं हुए उपस्थित</strong></h3>



<p>कोर्ट ने तीनों नेताओं को 22 मार्च को मामले की सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित के निर्देश दिए थे। निर्धारित तारीख को तीनों नेताओं की तरफ से गैर-हाजिरी माफी आवेदन प्रस्तुत किया था। स्वयं को लोकसभा चुनाव में व्यस्त बताते हुए आग्रह किया था कि उन्हें सात जून तक का समय प्रदान किया जाए। न्यायालय ने आवेदन स्वीकार किया था। साथ ही कहा था कि तीनों नेता दो अप्रैल को स्वयं उपस्थित होकर इस संबंध में अंडरटेकिंग प्रस्तुत करें। दो अप्रैल को भी तीनों नेता कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। इसे कोर्ट ने गंभीरता से लिया और उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी करते हुए सात मई को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश जारी किया था। इस आदेश पर ही हाईकोर्ट ने रोक लगाई है।</p>



<h3 class="wp-block-heading">ये भी पढ़ें:-<a href="https://hindikhabar.com/state/haryana/haryana-young-men-were-bathing-drunk-in-the-swimming-pool/">Haryana: स्विमिंग पूल में नशे में नहा रहे थे युवक, रोकने गई पुलिस को दौड़ा दौड़ाकर पीटा</a></h3>



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