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	<title>Bill in Lok Sabha Articles, Hindi News (हिंदी न्यूज) Articles - Hindi Khabar</title>
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		<title>अवैध अप्रवास रोकने के लिए सरकार ने नया विधेयक किया पेश, जानिए प्रावधान</title>
		<link>https://hindikhabar.com/bill-in-lok-sabha-bill-in-lok-sabha-government-introduced-a-bill-to-stop-know-the/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avinay Mishra]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2025 11:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[बड़ी ख़बर]]></category>
		<category><![CDATA[Bill in Lok Sabha]]></category>
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					<description><![CDATA[Bill in Lok Sabha : अवैध अप्रवासी रोकने के लिए सरकार नया बिल लेकर आई है। लोकसभा में मंगलवार को अप्रवासन और विदेशी विधेयक 2025 पेश किया गया है। इस कड़ी में पेश करते हुए गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि किसी को देश में आने से रोकने के लिए यह बिल नहीं लाया &#8230;]]></description>
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<p>Bill in Lok Sabha : अवैध अप्रवासी रोकने के लिए सरकार नया बिल लेकर आई है। लोकसभा में मंगलवार को अप्रवासन और विदेशी विधेयक 2025 पेश किया गया है। इस कड़ी में पेश करते हुए गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि किसी को देश में आने से रोकने के लिए यह बिल नहीं लाया गया है, बल्कि इस बिल का मकसद है कि जो भी विदेशी भारत आएं वे यहां के नियमों का पालन करके ही आएं। </p>



<p>इसके साथ ही बताते चलें कि कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी और टीएमसी के सौगत राय ने बिल का विरोध किया। दरअसल आपको बता दें कि इस विधेयक के उपद्देश्य की बात करें तो अवैध अप्रवास से जुड़े नियमों को बेहरतर करना है। केंद्र सरकार को यह बिल वो शक्तियां देगा। इससे सबंधित, पासपोर्ट, यात्रा के दस्तावेजों की जरूरतों और विदेशियों से संबंधित मामले शामिल हैं।</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>इस विधेयक में क्या है प्रावधान</strong></h3>



<p>दरअसल, जानकारी के लिए बता दें कि यह विधेयक देश की सुरक्षा के नजरिए से काफी अहम बताया जा रहा है। विधेयक में कानूनी स्थिति साबित करने की जिम्मेदारी है। वह राज्य के बजाय व्यक्ति पर डाल दी गई है। यह विधेयक स्पष्ट रूप से भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, अखंडता, संप्रभुता पर खतरा माना जाने में किसी भी विदेशी नागरिक के प्रवेश या निवास पर पाबंदी लगाता है।</p>



<p>जानकारी के लिए बता दें कि इस बिल में इमिग्रेशन नियमों के उल्लंघन के लिए सख्त सजा का प्रावधान है। अवैध प्रवासी पासपोर्ट और वीजा के बिना भारत में एंट्री करते हैं तो उन्हें पांच साल की कैद हो सकती है और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।</p>



<p>यह भी पढ़ें : <a href="https://hindikhabar.com/helicopter-crash-helicopter-crashes-in-mississippi-usa-two-people-including-the-pilot-died/">अमेरिका के मिसिसिपी में हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश, पायलट समेत दो लोगों की मौत</a></p>



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		<title>उमा भारती ने PM मोदी से OBC, SC, ST के लिए अलग से आरक्षण की मांग की, जानिए क्या कहा</title>
		<link>https://hindikhabar.com/uma-bharti-demanded-separate-reservation-for-obc-sc-st-from-pm-modi-know-what-she-said/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aarti Agravat]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Sep 2023 05:24:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[बड़ी ख़बर]]></category>
		<category><![CDATA[राजनीति]]></category>
		<category><![CDATA[Bill in Lok Sabha]]></category>
		<category><![CDATA[India Parliament]]></category>
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					<description><![CDATA[उमा भारती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रदेश में होने से पहले महिला आरक्षण विधेयक पर अपने विचार प्रकट किए हैं और उनकी मांग है कि इस विधेयक में ओबीसी (अनुसूचित जाति) आरक्षण भी शामिल किया जाए। उमा भारती ने सोशल मीडिया पर अपनी बात कहते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबों और पिछड़ों &#8230;]]></description>
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<p>उमा भारती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रदेश में होने से पहले महिला आरक्षण विधेयक पर अपने विचार प्रकट किए हैं और उनकी मांग है कि इस विधेयक में ओबीसी (अनुसूचित जाति) आरक्षण भी शामिल किया जाए। उमा भारती ने सोशल मीडिया पर अपनी बात कहते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबों और पिछड़ों के मसीहा हैं और वह उम्मीद करती हैं कि वह महिला आरक्षण में ओबीसी आरक्षण को समर्थन देंगे। इससे पहले उमा भारती ने महिला आरक्षण विधेयक पर अपने विचार प्रकट किए और मांग की थी कि 33 प्रतिशत आरक्षित सीटों में से 50 प्रतिशत सीटें एसटी, एससी और ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएं। इस पर विपक्ष का समर्थन भी था।</p>



<p>उमा भारती ने याद दिलाया कि जब 1996 में प्रधानमंत्री देवेगौड़ा ने महिला आरक्षण विधेयक संसद में पेश किया था, तो उन्होंने इसमें ओबीसी आरक्षण की मांग की थी। उन्होंने बताया कि वह संशोधन पेश करने के बाद दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उनकी बात सुनी और संशोधन को स्वीकार किया था। इसके साथ ही, उमा भारती ने महिला आरक्षण विधेयक के तहत ओबीसी आरक्षण को लेकर अपनी मांग को दोहराया और प्रधानमंत्री मोदी से समर्थन की आशा की है।</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>50 फीसदी सीटें एसटी, एससी और ओबीसी के लिए रखी जाए</strong></h3>



<p>पीएम मोदी को लिखे अपने पत्र में भारती ने मांग की थी कि 50 फीसदी सीटें एसटी, एससी और ओबीसी समुदायों के लिए अलग रखी जाएं। भारती ने विधेयक पारित करने के केंद्र के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि यह कदम देश की महिलाओं के लिए खुशी की बात है।</p>



<p>उन्होंने लिखा था, &#8220;कट्टर राजनीतिक विरोधी होने के बावजूद, मुलायम सिंह यादव, लालू यादव और उनकी पार्टी के सभी सांसद संशोधन के पक्ष में थे।&#8221;</p>



<p></p>



<p>ये भी पढ़ें- <a href="https://hindikhabar.com/politics/rahul-gandhi-said-this-when-asked-about-his-preference-for-kohli-or-rohit-netflix-or-workout/">कोहली या रोहित, नेटफ्लिक्स या वर्कआउट पसंद पूछे जाने पर ये बोले राहुल गांधी</a></p>
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		<title>लोकसभा में पास हुआ डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023, नियम तोड़ने पर लगेगा ₹250 करोड़ जुर्माना</title>
		<link>https://hindikhabar.com/digital-personal-data-protection-bill-2023-passed-in-lok-sabha-%e2%82%b9-250-crore-fine-will-be-imposed-for-breaking-the-rules/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aarti Agravat]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Aug 2023 14:42:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[बिज़नेस]]></category>
		<category><![CDATA[Bill in Lok Sabha]]></category>
		<category><![CDATA[Protection Bill 2023]]></category>
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					<description><![CDATA[लोकसभा में डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, 2023 पास हो गया है। इसके प्रावधान के मुताबिक, अगर किसी कंपनी द्वारा यूजर्स का डाटा लीक किया जाता है और कंपनी द्वारा ये नियम तोड़ा जाता है तो उसपर 250 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।&#160; इस बिल में ऐसा प्रावधान बताया जा &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>लोकसभा में डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, 2023 पास हो गया है। इसके प्रावधान के मुताबिक, अगर किसी कंपनी द्वारा यूजर्स का डाटा लीक किया जाता है और कंपनी द्वारा ये नियम तोड़ा जाता है तो उसपर 250 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।&nbsp;</p>



<p>इस बिल में ऐसा प्रावधान बताया जा रहा है कि इसके कानून बनने के बाद भारतीयों के डिजिटल अधिकार और सुरक्षित और मजबूत हो जाएंगे। साथ ही इसमें इस बात की चिंता भी है कि केंद्र सरकार और एजेंसियां इसके सहारे आम नागरिकों के डेटा तक बगैर किसी रुकावट के पहुंच सकती हैं। उन्हें इसके लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं पड़ेगी।&nbsp;&nbsp;</p>



<p>डिजिटल पर्सनल डेटा को हम एक उदाहरण से समझते हैं। जब आप अपने मोबाइल में किसी कंपनी का ऐप इंस्टॉल करते हैं तो वह आपसे कई प्रकार की परमिशन मांगता है, जिसमें कैमरा, गैलरी, कॉन्टैक्ट, GPS जैसी अन्य चीजों का एक्सेस शामिल होता है। इसके बाद वह ऐप आपके डेटा को अपने हिसाब से एक्सेस कर सकते हैं।</p>



<p>बता दें कई बार तो ये ऐप आपके पर्सनल डेटा को अपने सर्वर पर अपलोड कर लेते हैं और उसके बाद अन्य कंपनियों को बेच भी देते हैं। अभी तक हम ऐप से यह जानकारी नहीं ले पाते हैं कि वह हमारा कौन सा डेटा ले रहे हैं और उसका क्या यूज कर रहे हैं। यह बिल इसी तरह के डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए लाया गया है।</p>



<p>बता दें इसके माध्यम से प्रस्तावित विधान के उपबंधों का सरलता और तेजी से कार्यान्वयन करने के लिए डिजाइन द्वारा अनुपालन ढांचे की बात कही गई है। किसी विवाद के पक्षकारों को वैकल्पिक प्रक्रिया और उनकी पसंद के व्यक्ति के माध्यम से समाधान का प्रयास करने में समर्थबनानेका उपबंध किया गया है। इसमें स्वैच्छिक वचन बंध द्वारा चूक के तीव्र समाधान और सुधार को बढ़ावा देने में समर्थन की बात कही गई है।</p>



<p>ये भी पढ़ें: <a href="https://hindikhabar.com/state/delhi-ncr/why-is-the-opposition-bringing-no-confidence-motion-how-united-is-i-n-d-i-a/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">विपक्ष क्यों ला रहा अविश्वास प्रस्ताव, कितना एकजुट है I.N.D.I.A?</a></p>
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