सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को व्हाट्सएप को भारतीय उपयोगकर्ताओं को बड़े पैमाने पर सूचित करने का निर्देश दिया कि उन्हें इसका उपयोग करने में सक्षम होने के लिए प्लेटफॉर्म की 2021 गोपनीयता नीति को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है।
SC ने कहा, “डेटा संरक्षण विधेयक के अस्तित्व में आने तक व्हाट्सएप की कार्यक्षमता अप्रभावित रहेगी।”
22 मई, 2021 को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) को लिखे एक पत्र में, व्हाट्सएप ने कहा था कि भारत में उसके उपयोगकर्ता जिन्होंने अभी तक अपनी नवीनतम गोपनीयता नीति (उस वर्ष बनाई गई) को स्वीकार नहीं किया है, उन्हें एप्लीकेशन यूज करते समय किसी भी व्यवधान का सामना नहीं करना पड़ेगा।
खंडपीठ ने व्हाट्सएप को निर्देश दिया कि वह दो अलग-अलग मौकों पर पांच राष्ट्रीय समाचार पत्रों में इस अंडरटेकिंग के विवरण के साथ एक पूरे पृष्ठ का विज्ञापन जारी करे।
मंगलवार को, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस बात की जांच करेगा कि क्या उसे अब व्हाट्सएप की मूल कंपनी मेटा (फेसबुक) और अन्य के साथ यूजर्स के डेटा को साझा करने की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करना चाहिए, जब केंद्र ने बजट सत्र के दौरान कहा कि वह भारत में डेटा सुरक्षा बिल लाने जा रहा है।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ को बताया कि संसद के चालू सत्र के दूसरे भाग में डेटा संरक्षण विधेयक पेश किए जाने की संभावना है।
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने प्रस्तुत किया कि एक विधेयक की शुरूआत से ही इस मामले को लेने में देरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वह प्रार्थना कर रहे हैं कि व्यक्तिगत डेटा को फेसबुक समूह की कंपनियों के साथ साझा नहीं किया जा सकता है।
शीर्ष अदालत दो छात्रों, कर्मण्य सिंह सरीन और श्रेया सेठी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने व्हाट्सएप द्वारा फेसबुक और अन्य के साथ उपयोगकर्ता डेटा साझा करने को चुनौती दी थी।
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