असम और मेघालय सीमा विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का बदला फैसला, जानें

देश के उत्तर पूर्व में स्थित आसाम अपने पड़ोसी राज्य मेघालय के साथ बेहतर ताल मेल नहीं बैठा पाता है। अक्सर इन दोनों राज्यों में सीमा विवाद बना ही रहता है। आपको बता दें कि आखिर पूरे फसाद की जड़ है क्या।
मेघालय ने 1971 के असम पुनर्गठन अधिनियम को चुनौती देते हुए मिकिर हिल्स के ब्लॉक Iऔर II (कार्बी आंगलोंग जिले) को वापस किए जाने की मांग की थी। मेघालय का कहना है कि 1835 में अधिसूचित ये दोनों ब्लॉक उसके राज्य का हिस्सा थे।
असम और मेघालय के बीच 12 जगहों पर सीमा विवाद है, जिनमें से कुछ को सुलझा भी लिया गया है।असम और मेघालय के बीच इन 6 विवादित इलाकों से जुड़ा सीमा विवाद हल करने के लिए एक समझौते पर सहमति बनी थी। जिसे लेकर दोनों राज्यों के बीच एमओयू भी हुआ था।
अब खबर ये सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार यानी (6 जनवरी) को साफ निर्देश दिया है कि असम और मेघालय के बीच सीमा विवाद को हल करने के लिए हुआ समझौता जारी रहेगा। इस समझौते के लिए असम और मेघालय के बीच एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए थे। जिस पर एक याचिका की सुनवाई के दौरान मेघालय हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी।