उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में एक नया मोड़ आ गया है। दरअसल, नैनीताल हाईकोर्ट ने इस मामले के मुख्य आरोपी पुलकित आर्या के नार्को व पॉलीग्राफ टेस्ट कराने पर फिलहाल रोक लगा दी है। इसके साथ हीं कोर्ट ने इस मामले में सरकार से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है। वहीं तीन हफ्ते के बाद इस केस की अगली सुनवाई की जाएगी।
बताते चलें कि सोमवार को वेकेशन जज न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ में मामले की सुनवाई हुई। अंकिता भंडारी की हत्या के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य ने निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी थी। जिसमे ये बात सामने आई कि जांच अधिकारी द्वारा सक्षम अदालत से उनका नार्को व पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की अनुमति मांगी गई थी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम कोटद्वार ने यह अनुमति दी थी।
दरअसल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम कोटद्वार के इस आदेश को पुलकित ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। जिसके तहत इस मामले के दो अन्य आरोपियों ने टेस्ट कराने की सहमति नहीं दी है। उन पर जांच अधिकारी के द्वारा बार-बार नार्को व पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के लिए दवाब डाला जा रहा है। वह अपना नार्को व पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं कराना चाहते है। यह उनका संवैधानिक अधिकार है। इसके लिए उन्हें बाध्य नहीं किया जा सकता।
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मामले में पुलकित आर्य का एक से तीन फरवरी के बीच पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाना था। जिसका स्लॉट विशेषज्ञों की उपलब्धता पर निर्भर था। पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद आरोपी का नार्को टेस्ट भी किया जाना था। जिसके मद्धेनजर पुलिस पहले ही करीब 30 सवालों की फेहरिस्त तैयार कर चुकी थी। जिसमें पुलिस के बताए गए प्रश्नों को भी शामिल किया गया था।
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