उत्तर प्रदेश के एक स्थानीय वकील वकार अहमद ने इरशाद अली उर्फ फुल्लू, अशद अहमद और चार अन्य के खिलाफ करेली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। आपको बता दें कि ये सभी अतीक अहमद के सहयोगी हैं और उनपर 10 लाख रुपये की रंगदारी मांगने का आरोप में FIR दर्ज की गई है।
इस घटना पर एसीपी (करेली) स्वेताभ पांडे का आधिकारिक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, “अशद अहमद जेल में बंद राजनेता अतीक अहमद का करीबी सहयोगी है और उस पर 25,000 रुपये का नकद इनाम है।” जानकारी के अनुसार, इन पर IPC की धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और 387 (किसी व्यक्ति को जबरन वसूली करने के लिए मौत या गंभीर चोट के डर में डालना) के तहत केस दर्ज किया गया है।
ख़बरों के मुताबिक, हिम्मतगंज निवासी वकार ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। उनके बयान के अनुसार, करेली में अपने साले के प्लॉट पर घूमने गया था। तभी दामूपुर के रहने वाला इरशाद अली और चार अन्य लोग वहां पहुंचे। इस दौरान आरोपियों ने दावा किया कि सारी जमीन उनकी और अशद की है। उन्होंने अशद को 10 लाख रुपये देने की मांग की, अगर वकार जमीन पर कुछ निर्माण करना चाहता है। जब वकील वकार अहमद ने इसका विरोध किया, तो इरशाद अली ने कथित तौर पर वकार के माथे पर पिस्तौल तान दी। वकार अहमद का कहना है कि आरोपियों ने उसको धमकी दी है कि अगर वो उनकी बात नहीं मानता, तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।
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