उमेश पाल अपहरण मामले में प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट में आज सुनवाई हो रही है। इस मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अतीक अहमद समेत 3 लोगों को दोषी करार दिया है। और जल्द ही सभी आरोपियों को सजा का भी ऐलान किया जाएगा। विशेष अदालत ने आईपीसी की धारा 364 ए के तहत दोषी पाया। वहीं इस मामले में अतीक के भाई अशरफ को बरी कर दिया गया है।
उमेश पाल अपहरण मामले में पेशी के लिए अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया था। वहीं अतीक के भाई अशरफ को भी बरेली जेल से पुलिस प्रयागराज लेकर आई थी। मामले में कुल 11 लोगों के खिलाफ आज एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई हो रही है। जिसमें कोर्ट ने अतीक अहमद समेत 3 लोगों को दोषी करार दिया है। वहीं एमपी-एमएलए कोर्ट ने बाकी सभी सात आरोपियों को इस मामले में बरी कर दिया है। अतीक अहमद का भाई अशरफ भी दोषी नहीं पाया गया है। मामले में अतीक, शौलत हनीफ और दिनेश पासी को न्यायाधीश डॉक्टर दिनेश चंद्र शुक्ला ने दोषी करार दिया है। एमपी-एमएलए कोर्ट ने आईपीसी की धारा 364 ए के तहत दोषी पाया।
कोर्ट ने कुल 11 लोगों को उमेश पाल अपहरण मामले में दोषी करार दिया है।
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