मुजफ्फरनगर में एक स्कूली बच्चे की पिटाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें बच्चे की शिक्षिका के खिलाफ FIR दर्ज करके उचित कार्रवाई की मांग की गई है। इस मामले की सुनवाई आज न्यायमूर्ति अभय एस ओका की पीठ पर होगी।
इस मामले में बीते दिनों मुजफ्फरनगर के एक स्कूल में एक बच्चे की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ था। बच्चे के पिता ने आरोप लगाया कि शिक्षिका ने समुदाय विशेष के कारण उनके बच्चे की पिटाई कराई थी। शिक्षिका तृप्ती त्यागी ने अपने बचाव में यह कहा कि बच्चे को होमवर्क न करने के कारण ही पिटाई की थी
जिला शिक्षा विभाग ने इस स्कूल को बंद करने के आदेश जारी किए हैं, क्योंकि यह स्कूल मान्यता के बिना चलाया जा रहा था, जिसकी मान्यता 2022 में समाप्त हो गई थी। इसके परिणामस्वरूप इस स्कूल के छात्रों को दूसरे स्कूलों में एडमिशन दिलवाया गया है। यूपी पुलिस ने इस मामले में शिक्षिका के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है, जिसके तहत कहा गया है कि शिक्षिका ने बच्चे को होमवर्क न करने पर पिटवाया था। यह फैसला पिता की तहरीर पर आधारित है।
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