Kisan Andolan: जहां एक तरफ दिल्ली चलो के नारे के साथ किसानों का प्रदर्शन जारी है, वहीं दूसरी तरफ अब उत्तर प्रदेश सरकार ने आज बड़ा फैसला लिया है। पंजाब और हरियाणा के किसानों के आंदोलन के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में छह महीने के लिए हड़ताल पर पाबंदी लगा दी है। बता दें कि ये नियम राज्य सरकार के अधीन सभी सरकारी विभागों, निगम और प्राधिकरण पर लागू रहेगा।
जानकारी के मुताबकि अपर मुख्य सचिव कार्मिश डॉ. देवेश चतुर्वेदी ने इसके बारे में नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन में साफ कहा गया है कि एस्मा एक्ट लगने के बाद भी यदि कोई भी कर्मचारी हड़ताल या प्रदर्शन करते हुए पाया जाता है, तो हड़ताल करने वालों को एक्ट उल्लंघन के आरोप में बिना वारंट के ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
बता दें कि यूपी सरकार ने पिछली साल 2023 में भी इसी तरह का फैसला सुनाया था। राज्य सरकार ने 2023 में छह महीने के लिए हड़ताल पर बैन लगा दिया था। लेकिन उस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना के मद्देनजर एस्मा एक्ट को लागू किया था।
एस्मा का मतलब एसेंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट एक्ट (Essential Services Management Act) है। इस कानून का इस्तेमाल उस वक्त किया जाता है, जब कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं। इस कानून को हड़ताल को रोकने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। इस कानून की सबसे खास बात ये है कि इसे करीब 6 महीने तक भी लागू रखा जा सकता है।
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