Azam Khan: दो जन्म प्रमाणपत्र के मामले में सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को कोर्ट ने सात साल की सजा सुनाई है। दोनो को रामपुर जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। उनकी शिफ्टिंग के आदेश प्रशासन को शनिवार को मिल गए थे। आजम खान और अब्दुल्ला के अलावा आजम की पत्नी तजीन फात्मा को भी सात साल की सजा हुई है। साथ ही तीनो पर 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। ये आशंका लगाई जा रही थी कि तीनों को दूसरे जिले के जेल में शिफ्ट किया जा सकता है।
इसको लेकर पुलिस प्रशासन से लेकर जेल प्रशासन तक अपनी रिपोर्ट भेज चुका था। शनिवार की रात में आजम और अब्दुल्ला को रामपुर से बाहर भेजने का आदेश पुलिस प्रशासन को मिल गए। पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने बताया कि सपा नेता आजम खान को हरदोई जेल में शिफ्ट किया जाएगा, जबकि उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को सीतापुर जेल भेजा जाएगा।
इसके अलावा डॉ. तजीन फात्मा को रामपुर जेल में ही रखने के आदेश मिले हैं। दूसरी ओर आदेश मिलने के बाद पुलिस प्रशासन ने हरदोई व सीतापुर भेजने की तैयारी शुरू कर दी थी। रविवार को दोनों को रामपुर जेल से दूसरी जेलों में शिफ्ट करने के लिए रवाना कर दिया।
सीतापुर जेल से सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम का पुराना नाता रहा है। वह यहां करीब ढाई साल तक सीतापुर जेल में रह चुके हैं। सपा नेता आजम खान ने अपने परिवार समेत 26 फरवरी 2020 को गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद कोर्ट में सरेंडर किया था। उनके साथ उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान और पत्नी डॉ. तजीन फात्मा भी रही थीं।
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