Tamil Nadu: तमिलनाडु सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री पोनमुडी को भष्टाचार के एक मामले में मद्रास कोर्ट ने तीन साल की जेल की सजा सुनाई है। साथ ही 50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। उच्च न्यायालय (High Court) ने निचली अदालत (Lower court) की तरफ से पोनमुडी को बरी करने के फैसले को पलटते हुए ये सजा सुनाई। इस मामले में कोर्ट ने पोनमुडी की पत्नी को भी दोषी ठहराया है। हालांकि, कोर्ट ने फैसले के अमल पर 30 दिन तक के लिए रोक लगा दी है।
आरोप है कि पोनमुडी ने द्रमुक शासन में 2006 से 2011 के बीच मंत्री रहते हुए अपने और अपनी पत्नी के नाम पर 1.75 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित की थी। जो आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक थी। मंत्री को अयोग्य ठहराए जाने की संभावना है, जो अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद स्पष्ट होगा।
विल्लुपुरम जिले के रहने वाले पोनमुडी ने राजनीति विज्ञान में PhD की है। उन्होंने कुछ समय के लिए बतौर प्रोफेसर भी काम किया है। बाद में वे DMK से जुड़ गए और 1989 में विल्लुपुरम से पहली बार विधायक बने। वे फिलहाल कल्लाकुरिची जिले के तिरुक्कोयिलुर सीट से विधायक हैं। वे राज्य में शिक्षा के अलावा खनिज, परिवहन और स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं। साथ ही पोनमुडी 6 बार विधायक रहें हैं।
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