Income Tax: बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऑनलाइन भुगतान प्रोसेसिंग कंपनी, PayPal को जारी आयकर मांग और जुर्माना नोटिस पर रोक लगा दी है। जारी नोटिस में मूल्यांकन वर्ष 2020-21 के लिए अपनी आय को कथित तौर पर कम बताने के लिए ₹32.39 करोड़ के भुगतान की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति केआर श्रीराम और न्यायमूर्ति नीला गोखले की बेंच ने सहायक आयकर आयुक्त (एसीआईटी), राष्ट्रीय मूल्यांकन फेसलेस सेंटर, दिल्ली द्वारा मामले में पारित 17 अक्टूबर के अंतिम मूल्यांकन आदेश पर 31 जनवरी, 2024 तक रोक लगा दी है।
न्यायालय ने संबंधित मांग और जुर्माना नोटिस के प्रभाव पर रोक लगाने के लिए पेपैल की याचिका पर यह आदेश पारित किया। कोर्ट ने आदेश में कहा, “प्रार्थना खंड (डी) के संदर्भ में विज्ञापन-अंतरिम राहत होगी जिसमें लिखा है कि इस याचिका की सुनवाई और अंतिम निपटान तक आदेश, मांग नोटिस, नोटिस, जुर्माना नोटिस, मसौदा आदेश के संचालन पर रोक लगा दी जाएगी।
बता दें कि अधिवक्ता अनुज झावेरी और मिहिर मोदी के माध्यम से दायर उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी याचिका में PayPal ने कहा था कि उसे शुरू में निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए आर्म लेंथ प्राइस (एएलपी) की गणना के लिए एक नोटिस मिला था। फिर 29 जुलाई को, ACIT मुंबई ने एक ट्रांसफर प्राइसिंग आदेश पारित किया, जिसके तहत भारत में भुगतान सेवाओं के वितरण के लिए ₹91 करोड़ से अधिक का समायोजन किया गया और जुर्माना नोटिस भी जारी किया गया।
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