Lakhan Bhaiya Fake Encounter: बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने आज एक बड़ा फैसला सुनाया है। बॉम्बे HC ने नवंबर 2006 के लखनभैया फर्जी मुठभेड़ मामले (Lakhan Bhaiya Fake Encounter) में दोषी पाए गए 12 आरोपियों को मिली सजा को बरकरार रखा है। बता दें कि ट्रायल कोर्ट यानि कि निचली अदालत ने 13 आरोपियों को दोषी ठहराया था और प्रदीप शर्मा को बरी कर दिया था। लेकिन आज इस फैसले को बदला गया है।
Lakhan Bhaiya Fake Encounter: प्रदीप शर्मा ठहराया गया दोषी
प्रदीप शर्मा को बरी करने के फैसले को आज पलटते हुए HC ने प्रदीप शर्मा की बरी को रद्द कर दिया और सबूतों की एक श्रृंखला के आधार पर उन्हें दोषी ठहरा दिया है। हाइकोर्ट के फैसले के बाद अब कुल 13 आरोपियों को HC ने दोषी ठहराया है। पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को अदालत में तीन हफ्तों के अंदर आत्मसमर्पण के लिए आदेश दिए हैं।
न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति गौरी गोडसे की खंडपीठ ने शर्मा को बरी करने के सत्र न्यायालय के 2013 के फैसले को गलत और अस्थिर करार देते हुए रद्द कर दिया। अदालत ने कहा, ‘ट्रायल कोर्ट ने शर्मा के खिलाफ उपलब्ध भारी सबूतों को नजरअंदाज कर दिया था। सबूतों की सामान्य श्रृंखला मामले में उनकी संलिप्तता को स्पष्ट रूप से साबित करती है।’
दरअसल, 11 नवंबर, 2006 को लखन भैया का फर्जी एनकाउंटर हुआ था। 33 साल के वसई मुंबई के रहने वाले लखन भैया पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज था, उसे 11 नवंबर, 2006 को मुंबई पुलिस की एक टीम ने छोटा राजन गैंग के संदिग्ध सदस्य के रूप में हिरासत में लिया था और उसी दिन शाम को मुंबई के वर्सोवा में लखन भैया का एनकाउंटर हो गया था।
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