जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में प्रशासन ने शहर में चाकूबाजी की कई घटनाओं के मद्दे नजर एक बड़ा फैसला लिया है। श्रीनगर प्रशासन ने तेज धार वाले हथियारों पर शुक्रवार को प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर ऐसे हथियारों की बिक्री, खरीद और इन्हें ले जाने की अनुमति नहीं होगी। अधिकारियों ने बताया, प्रतिबंध की घोषणा श्रीनगर के जिला मजिस्ट्रेट मोहम्मद ऐजाज असद ने की।
दरअसल आपको बतातें चलें श्रीनगर के क़मरवारी, बेमिना, क्रालपोरा, बटमालू, नौहट्टा, कोठीबाग, रामबाग और कई अन्य इलाकों में हाल ही में हुई चाकूबाजी की घटनाओं के मद्देनजर, जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) मोहम्मद एजाज असद ने शुक्रवार को जिले के सार्वजनिक स्थानों पर ‘तेज धार वाले हथियारों’ की बिक्री, खरीदारी और ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
आपको बतातें चलें जिला मजिस्ट्रेट श्रीनगर द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है, ”संचार संख्या सीएस/07-23/31489-91 डेट 12 जुलाई 2023 के माध्यम से श्रीनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि पिछले कुछ महीनों के दौरान जिला श्रीनगर में तेज धार वाले हथियारों का उपयोग करके चाकूबाजी/हमले की कई घटनाएं हुई हैं।
एसएसपी श्रीनगर ने उपरोक्त उद्धृत पत्र के माध्यम से चालू वर्ष के पिछले 3 महीनों के दौरान जिला श्रीनगर के कमरवाड़ी, बेमिना, क्रालपोरा, बटमालू, नौहट्टा, कोठीबाग, रामबाग आदि इलाकों में चाकूबाजी की घटनाओं का खाका तैयार किया है।
आपको बतातें चलें डीएम के आदेश में कहा गया है कि हालांकि, जनता की सुरक्षा और जीवन सर्वोपरि है तथा सार्वजनिक स्थानों पर तेज धार वाले हथियारों के इस्तेमाल से जुड़ी घटनाएं नागरिकों के जीवन एवं सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा करती हैं। आदेश में कहा गया,‘‘श्रीनगर जिला के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में लोगों द्वारा तेज धार वाले हथियार ले जाने की प्रथा पर रोक लगाना जरूरी हो गया है ताकि ऐसी घटनाओं की घटना को रोका जा सके।”
डीएम के आदेश के अनुसार,‘‘घरेलू, कृषि, वैज्ञानिक और औद्योगिक उद्देश्यों के अलावा किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए तेज धार वाले हथियार ‘जिसका ब्लेड नौ इंच से अधिक लंबा है या जिसका ब्लेड दो इंच से अधिक चौड़ा है’ रखना शस्त्र अधिनियम 1959 के तहत एक संज्ञेय अपराध है।”
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