बिहार में अब स्पीड लिमिट का पालन न करने पर वाहन मालिकों को चालान भरना पड़ेगा। परिवहन विभाग इसके लिए ऑनलाइन स्पीड ट्रैकिंग सिस्टम की मदद ले रहा है। परिवहन विभाग सचिव संजय कुमार अग्रवाल के निर्देश पर पिछले एक माह में जितनी बसों द्वारा स्पीड लिमिट का उल्लंघन किया है उसका जिला बार विवरण तैयार किया गया है । इन सभी बस मालिकों को चालान निर्गत किया जा रहा है और तथा लगातार चार बार इसका उल्लंघन होने पर परमिट रद्द करने की भी कार्रवाई की जाएगी। मॉनिटरिंग के लिए परिवहन विभाग द्वारा स्फॉटवेयर तैयार किया गया है।
सॉफ्टवेयर परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि प्रत्येक कमर्शियल व्हीकल की ट्रैकिंग की जा रही है। अब तक इसकी मॉनीटरिंग के लिए साइंटिफिक व्यवस्था नहीं रहने के कारण गाड़ियों को पकड़ना मुश्किल होता था। परिवहन आयुक्त डॉ. आशिमा जैन ने बताया कि रिपोर्ट के अनुसार एक अगस्त से 21 सितंबर तक सभी जिलों में स्पीड लीमिट का उल्लंघन करते हुए कुल 2311 बस और कैब को ट्रैक किया गया है।
रिपोर्टः सुजीत कुमार, ब्यूरोचीफ, बिहार
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