कर्नाटक के उडुपि ज़िले से शुरू हुए हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट में गुरुवार को भी सुनवाई जारी रही।
मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट में एक नई याचिका दाखिल की गई जिसे हाई कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया।
उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता की ओर से दाखिल इस याचिका को ख़ारिज करते हुए याचिकाकर्ता के वकील रहमतुल्लाह कोतवाल से कहा कि आप इस अहम मसले पर अदालत का वक़्त ख़राब कर रहे हैं।
वहीं, याचिकाकर्ता वकील विनोद कुलकर्णी ने कोर्ट को जानकारी दी कि ये मामला लोगों को ज़हनी तौर से भी परेशान कर रहा है और मुसलमान लड़कियों के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल रहा है।
मामले में समाचार एजेंसी एएनआई के हवाले से वकील विनोद कुलकर्णी ने कोर्ट से निवेदन किया है कि मुसलमान लड़कियों को कम से कम शुक्रवार के दिन हिजाब पहनने दिया जाए।
इससे पहले कर्नाटक हाई कोर्ट ने पिछले हफ़्ते अपने अंतरिम आदेश में सरकार को शैक्षणिक संस्थान खोलने और उनमें धार्मिक कपड़े नहीं पहनने देने का निर्देश दिया था।
इसके बाद कर्नाटक के कई ज़िलों में सोमवार से स्कूल खोले गए हैं लेकिन स्कूल प्रशासन की ओर से छात्राओं को हिजाब के साथ स्कूल में प्रवेश नहीं करने दिया गया। जिसके बाद कुछ ऐसे वीडियों भी वायरल हुए हैं जिनमें साफ तौर पर देखा गया कि छात्राओं के परिजन टिचर्स से हिजाब के साथ प्रवेश करने की जिरह कर रहे हैं।
इसकी वजह से कई छात्राओं ने हिजाब उतारने से इनकार कर दिया था। वहीं, कुछ स्कूलों में इसके बाद छुट्टी की घोषणा कर दी गयी।
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