MP News: मध्य प्रदेश में बीते कई दिनों से परिवहन विभाग (MP Transportation Department) और ट्रैफिक पुलिस को ओला-उबर सेवाओं (Ola-Uber Services) की शिकायतें मिल रही थी, लेकिन अब एमपी में ओला-उबर की मनमानी पर ब्रेक लगेगा। मध्य प्रदेश में ओला-उबर और रैपिडो कंपनी (Rapido) ग्राहकों के साथ मनमानी नहीं कर सकेगी।
दरअसल अब बेवजह राइड कैंसिल (Ride Cancellation) करने पर 500 रुपए तक जुर्माना (Fine) लगाया जाएगा। जुर्माने का अधिकार परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस को रहेगा। परिवहन विभाग ने इस कार्रवाई की अधिसूचना (Notice) भी जारी कर दी है।
बता दें कि बीते कई सालों से परिवहन विभाग को राजधानी भोपाल में ओला-उबर-रैपिडो पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंपनी की ग्राहकों से शिकायतें मिल रही थीं। ट्रांसपोर्ट कंपनियों की मनमानी का आलम यह था कि कभी भी राइड कैंसिल कर दी जाती थी, जिससे आमजनों को काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब उबर-ओला-रैपिडो कंपनी के राइड कैसिंल करने को लेकर परिवहन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसके अनुसार अब राइड कैंसिल करने पर 500 रुपए तक जुर्माना लगाया जाएगा।
राजधानी भोपाल और इंदौर में यह ट्रांसपोर्ट कंपनियां ग्राहकों से मनमाना किराया भी वसूलते हैं, इसके आरोप कई बार ग्राहकों ने लगाए हैं। ओला-उबर की टैक्सी महज दो किलोमीटर की दूरी के लिए 100 रुपए तक किराया वसूल रही है। राजधानी भोपाल के कटारा हिल से एयरपोर्ट तक जाने के लिए एक हजार रुपए से डेढ़ हजार रुपए वसूल किए जा रहे हैं। इसी तरह नर्मदापुरम रोड से रानी कमलापति रेलवे स्टेशन तक का किराया 500 रुपए लिया जाता है।
मनमानी का आलम यह है कि ओला-उबर एप्लीकेशन (Ola Uber App) के माध्यम से टैक्सी बुकिंग करने के बाद जब ज्यादा किराया देने से ग्राहकों ने इंकार किया तो ड्राइवर ने राइड कैंसिल करने को कह दिया। यही नहीं इसके फौरन बाद ग्राहकों के खाते से 50 रुपए की राशि भी काट ली जाती है। गौरतलब है कि राजधानी भोपाल में ही अकेले ओला-उबर-रैपिडो की 300 से अधिक टैक्सियां संचालित हो रही हैं, जबकि 500 से अधिक बाईकें चल रही हैं। इधर परिवहन विभाग के अपर आयुक्त अरविंद सक्सेना के अनुसार यातायात नियम तोड़ने पर नया जुर्माना लागू किया गया है और इसकी अधिसूचना जारी हो गई है।
1- एंबुलेंस औप अपातकालीन वाहन का रास्ता रोकने पर 10 हजार रुपए जुर्माना।
2- यात्री वाहन में ओवर लोडिंग पर प्रति यात्री 200 रुपए जुर्माना।
3- बिना लाइसेंस के गैर परिवहन वाहन चलाने पर 5 हजार रुपए जुर्माना।
4- अनाधिकृत व्यक्ति के यात्री वाहन चलाने पर 5 हजार और गैर परिवहन वाहन पर एक हजार रुपए का जुर्माना।
5- गैर परिवहन वाहन निर्धारित गति सीमा से अधिक रफ्तार में चलाने पर एक हजार और परिवहन वाहन पर 3 हजार रुपए जुर्माना।
6- प्रतिबंधित क्षेत्र में अनावश्यक रूप से हार्न बजाने पर एक हजार रुपए और दोबारा नियम तोड़ने पर 2 हजार रुपए जुर्माना।
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