Advertisement
Madhya Pradesh

MP News: OLA-UBER की मनमानी पर लगेगा ब्रेक, अब की राइड कैंसिल की तो लगेगा इतना जुर्माना

Share
Advertisement

MP News: मध्य प्रदेश में बीते कई दिनों से परिवहन विभाग (MP Transportation Department) और ट्रैफिक पुलिस को ओला-उबर सेवाओं (Ola-Uber Services) की शिकायतें मिल रही थी, लेकिन अब एमपी में ओला-उबर की मनमानी पर ब्रेक लगेगा। मध्य प्रदेश में ओला-उबर और रैपिडो कंपनी (Rapido) ग्राहकों के साथ मनमानी नहीं कर सकेगी।

Advertisement

दरअसल अब बेवजह राइड कैंसिल (Ride Cancellation) करने पर 500 रुपए तक जुर्माना (Fine) लगाया जाएगा। जुर्माने का अधिकार परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस को रहेगा। परिवहन विभाग ने इस कार्रवाई की अधिसूचना (Notice) भी जारी कर दी है।

कभी भी कर दी जाती है राइड कैंसिल

बता दें कि बीते कई सालों से परिवहन विभाग को राजधानी भोपाल में ओला-उबर-रैपिडो पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंपनी की ग्राहकों से शिकायतें मिल रही थीं। ट्रांसपोर्ट कंपनियों की मनमानी का आलम यह था कि कभी भी राइड कैंसिल कर दी जाती थी, जिससे आमजनों को काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब उबर-ओला-रैपिडो कंपनी के राइड कैसिंल करने को लेकर परिवहन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसके अनुसार अब राइड कैंसिल करने पर 500 रुपए तक जुर्माना लगाया जाएगा।

वसूलते हैं मनमाना किराया

राजधानी भोपाल और इंदौर में यह ट्रांसपोर्ट कंपनियां ग्राहकों से मनमाना किराया भी वसूलते हैं, इसके आरोप कई बार ग्राहकों ने लगाए हैं। ओला-उबर की टैक्सी महज दो किलोमीटर की दूरी के लिए 100 रुपए तक किराया वसूल रही है। राजधानी भोपाल के कटारा हिल से एयरपोर्ट तक जाने के लिए एक हजार रुपए से डेढ़ हजार रुपए वसूल किए जा रहे हैं। इसी तरह नर्मदापुरम रोड से रानी कमलापति रेलवे स्टेशन तक का किराया 500 रुपए लिया जाता है।

भोपाल में चल रहीं ओला-उबर-रैपिडो की 300 से अधिक टैक्सियां

मनमानी का आलम यह है कि ओला-उबर एप्लीकेशन (Ola Uber App) के माध्यम से टैक्सी बुकिंग करने के बाद जब ज्यादा किराया देने से ग्राहकों ने इंकार किया तो ड्राइवर ने राइड कैंसिल करने को कह दिया। यही नहीं इसके फौरन बाद ग्राहकों के खाते से 50 रुपए की राशि भी काट ली जाती है। गौरतलब है कि राजधानी भोपाल में ही अकेले ओला-उबर-रैपिडो की 300 से अधिक टैक्सियां संचालित हो रही हैं, जबकि 500 से अधिक बाईकें चल रही हैं। इधर परिवहन विभाग के अपर आयुक्त अरविंद सक्सेना के अनुसार यातायात नियम तोड़ने पर नया जुर्माना लागू किया गया है और इसकी अधिसूचना जारी हो गई है।

यह होगी जुर्माना राशि

1- एंबुलेंस औप अपातकालीन वाहन का रास्ता रोकने पर 10 हजार रुपए जुर्माना।

2- यात्री वाहन में ओवर लोडिंग पर प्रति यात्री 200 रुपए जुर्माना।

3- बिना लाइसेंस के गैर परिवहन वाहन चलाने पर 5 हजार रुपए जुर्माना।

4- अनाधिकृत व्यक्ति के यात्री वाहन चलाने पर 5 हजार और गैर परिवहन वाहन पर एक हजार रुपए का जुर्माना।

5- गैर परिवहन वाहन निर्धारित गति सीमा से अधिक रफ्तार में चलाने पर एक हजार और परिवहन वाहन पर 3 हजार रुपए जुर्माना।

6- प्रतिबंधित क्षेत्र में अनावश्यक रूप से हार्न बजाने पर एक हजार रुपए और दोबारा नियम तोड़ने पर 2 हजार रुपए जुर्माना।

Recent Posts

Advertisement

एलजी साहब भाजपा के एजेंट कि तरह काम कर रहे हैं और ये सीएम केजरीवाल के खिलाफ बड़ी साजिश है- सौरभ भारद्वाज

New Delhi: आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर फंडिंग से जुड़े घिसे-पिटे आरोप…

May 6, 2024

Lok Sabha Election: आजमगढ़ से सपा उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव समेत 12 ने दाखिल किया नामांकन

Lok Sabha Election: लोकसभा चुनाव के लिए सोमवार (6 अप्रैल) को नामांकन की प्रक्रिया समाप्त…

May 6, 2024

Jalandhar: भीषण सड़क हादसा, दो कारों के बीच जोरदार टक्कर, 4 की दर्दनाक मौत

Jalandhar: जालंधर-पठानकोट रोड पर रायपुर रसूलपुर गांव के पास एक भीषण सड़क हो गया. हादसे…

May 6, 2024

Lok Sabha Election 2024: BSP ने जारी की उम्मीदवारों की 13वीं सूची, जौनपुर से श्याम सिंह यादव पर लगाया दांव

Lok Sabha Election 2024: बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने सोमवार(6 मई) को लोकसभा चुनाव के…

May 6, 2024

Sant Kabir Nagar: जमीनी विवाद में युवक को मारी गोली, दो बाइक को किया आग के हवाले

Sant Kabir Nagar: संत कबीर नगर जिले में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में…

May 6, 2024

आज भारत की तरफ कोई आंख नहीं उठा सकता, ये है मोदी की गारंटी, उन्नाव में गरजे CM योगी

Unnao: कांग्रेस और सपा का इतिहास प्रभु राम का विरोध करने वाला रहा है। कांग्रेस…

May 6, 2024

This website uses cookies.