मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार होली से पहले एमपी की महिलाओं-बेटियों और बहनों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। मार्च से शिवराज सरकार लाड़ली लक्ष्मी योजना की तर्ज पर लाड़ली बहना योजना लागू होने जा रही है, इसके तहत महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए दिए जाएंगे। इस योजना में 5 सालों में 60 हजार करोड़ रूपए खर्च किए जाने का अनुमान है। इस योजना में किसे और कैसे लाभ मिलेगा, क्या नियम, गाइडलाइन और पात्रता रहेगी इसकी सारी जानकारी नीचे दी गई है।
दरअसल, हाल ही में सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में “मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना-2023” का अनुमोदन किया गया। इसमें प्रदेश की 23 से 60 वर्ष आयु के मध्य की विवाहित महिलाओं को योजना के लाभ की पात्रता होगी। प्रत्येक पात्र महिला को उसकी पात्रता अवधि में 1000 रूपये प्रतिमाह के मान से राशि सीधे उसके आधार लिंक्ड बैंक खाते में जमा की जायेगी। योजना में समस्त आवेदन नि:शुल्क ऑनलाइन प्राप्त किए जाएंगे।
आधार कार्ड
आवेदनकर्ता की फोटो
मोबाइल नंबर
बैंक खाते की जानकारी
आयु प्रमाण पत्र (जन्म प्रमाण पत्र)
वोटर कार्ड/पैन कार्ड/राशन कार्ड (कोई एक)
मध्य प्रदेश के निवासी होने का प्रमाण पत्र
पात्रता-नियम
जिन मध्यम वर्गीय परिवार के पास 5 एकड़ से कम जमीन होगी उन बहनों को इस योजना के तहत लाभ मिलेगा और उन्हें 1000 रूपए महीने पेंशन के रूप में दिए जाएंगे।
वार्षिक आय ढाई लाख रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
पंच, उप सरपंच बन चुकीं महिलाएं भी इस योजना के दायरे में आएंगी। इन्हें भी सरकार प्रतिमाह एक हजार रुपये सीधे खाते में देगी।
ऐसी महिला जो स्वयं अथवा जिनके परिवार में सांसद, विधायक या स्थानीय निकायों के निर्वाचित जनप्रतिनिधि होंगे, उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
जिस महिला के नाम या उसके परिवार में ट्रैक्टर सहित अन्य चार पहिया वाहन होंगे, वे भी योजना के दायरे में नहीं आएंगी।
वे महिलाएं इसके दायरे में नहीं आएंगी, जिनकी स्वयं या परिवार की स्वघोषित वार्षिक आय ढाई लाख रुपये से अधिक होगी।
अपात्रता श्रेणी में वर्तमान या भूतपूर्व सांसद-विधायक, आयकरदाता, शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकाय में नियमित, स्थायीकर्मी, संविदाकर्मी या पेंशनर, निगम, मंडल के अध्यक्ष या सदस्य भी रखा गया है।
वित्तीय वर्ष 2023-24 में योजना अंतर्गत लगभग एक करोड़ महिला हितग्राहियों को 1000 रूपये प्रतिमाह के मान से राशि खाते में जमा की जाएगी।
किसी परिवार की 60 वर्ष से कम आयु की महिला को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में प्रतिमाह 1000 रूपये से कम जितनी राशि प्राप्त हो रही होगी, तो उस महिला को वह राशि प्रदाय कर 1000 रूपये तक राशि की पूर्ति करने का योजना में प्रावधान किया गया है।
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