शराब के शौकीनों पर मध्यप्रदेश सरकार काफी मेहरबान दिख रही है। एमपी कैबिनेट ने मंगलवार को एक आबकारी नीति पेश की। नई नीति में भारत में निर्मित विदेशी शराब की कीमतों में 20 फीसदी तक की कमी की गई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि विदेशी शराब पर एक्साइज ड्यूटी में तीन प्रतिशत की कमी की गई है और राज्य में उगाए गए अंगूर से बनी शराब पर कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बैठक में सरकार ने नई आबकारी नीति 2022-23 और हेरिटेज शराब नीति 2022 में प्रदेश में शराब की दुकानों की संख्या नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया।
मध्यप्रदेश सरकार की नई आबकारी नीति के मुताबिक, पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों पर इको टूरिज्म बोर्ड द्वारा संचालित इकाइयों, पर्यटन विकास निगम की अस्थाई स्वरूप की इकाइयों को रियायती दरों, सरल प्रक्रियाओं के आधार पर बार लाइसेंस दिए जा सकेंगे।
सभी हवाई अड्डों पर विदेशी शराब बिक्री केंद्र खोले जाएंगे। नई नीति के मुताबिक, शराब आयात करने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। इसके साथ ही 50,000 रुपये का भुगतान करके एक साल के लिए होम बार लाइसेंस लिया जा सकेगा। यह सुविधा सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनकी ग्रॉस पर्सनल इनकम कम से कम एक करोड़ रुपये होगी।
नई आबकारी नीति के मसौदे में कहा गया है, ‘शराब की खुदरा बिक्री दरों में लगभग 20 प्रतिशत की कमी होगी। विदेशी शराब पर एक्साइज ड्यूटी 13% से घटाकर 10% कर दी है।’ राज्य की सभी जिलों में छोटे सिंगल क्लस्टर की तर्ज पर शराब की दुकानों को चलाया जा सकता है।
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