शुक्रवार को CBI कोर्ट ने रूबैया सईद Rubaiyya Sayeed को समन जारी किया है. रूबैया सईद घाटी के पूर्व सीएम मुफ्ती सईद Mufti Sayeed की बेटी है. CBI ने जिस मामले में समन जारी किया है. वह साल 1989 से जुड़ा है. कोर्ट ने 15 जुलाई को पेश होने के लिए कहा है.
बता दे कि, रुबैया सईद अपहरण Rubaiyya Sayeed Kidnap के मामले में यासीन मलिक Yasin Malik आरोपी है. यासीन मलिक को हाल ही में टेरर फंडिंग केस Terror Funding Case में आजीवन कारावास की सजा मिल चुकी है. घटना के समय रुबैया सईद तमिलनाडु Tamilnadu में रहती थी. अपहरण केस को CBI ने साल 1990 में अपने हाथों में लिया था. जिसके बाद लगातार जांच चल रही है.
जानकारी के लिए बता दे कि, JKLF के आतंकियों ने आठ दिसंबर 1989 को रूबैया को अगवा कर लिया था. जिसमें यासीन मलिक समेत JKLF के 9 अन्य लोगों को आरोपी ठहराया गया था. सभी के ऊपर हत्याएं, हत्या का प्रयास, अपहरण और अन्य आरोप तय किए थे. रूबैया सईद का उस समय अपहरण किया गया था, जब वह ललदद अस्पताल से ड्यूटी पूरा करने के बाद घर जा रही थी. रास्ते से ही आतंकियों ने अपहरण कर लिया था. रूबैया के छोड़ने के बदले में आतंकियों ने अपनी मांग रखी थी.
गौरतलब है कि, मामले में यासीन मलिक की मुश्किलें और बढ़ सकती है. क्योंकि तीन दिन पहले ही यासीन को आजीवन कारावास की सजा मिली थी. अगर मामले में CBI कोर्ट में यासीन दोषी साबित हो जाते हैं तो कारावास की सजा फांसी में भी तब्दील किया जा सकता है.
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