Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी(एनसीपी) के नेता नवाब मलिक को दी गई अस्थायी मेडिकल जमानत को तीन महीने के लिए बढ़ा दिया है। नवाब मलिक पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केस दर्ज किया गया था। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने आज यह निर्देश पारित किया है। इसी साल अगस्त में, शीर्ष अदालत ने मलिक को दो महीने के लिए Interim Bail दी थी जो 13 अक्टूबर, शुक्रवार को समाप्त होने वाली है। बेल देते समय, कोर्ट ने कहा था कि नवाब मलिक गुर्दे की बीमारी के इलाज के लिए अस्पताल में थे। इसलिए, मलिक को मेडिकल जमानत दी गई, न कि योग्यता के आधार पर।
मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद अस्थायी मेडिकल बेल के लिए उनकी याचिका खारिज होने के बाद नवाब मलिक ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। प्रवर्तन निदेशालय ने मलिक को इस आरोप में गिरफ्तार किया था कि उन्होंने कुछ संपत्ति बाजार मूल्य से कम कीमत पर खरीदी थी। और मई, 2022 में एक विशेष पीएमएलए कोर्ट द्वारा चार्जशीट पर संज्ञान लेने के बाद एनसीपी नेता मलिक ने नियमित जमानत के लिए याचिका दायर की। 30 नवंबर, 2022 को मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। जिसके बाद मलिक ने बॉम्बे उच्च न्यायालय का रुख किया।
बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक ने तर्क दिया था कि स्पेशल कोर्ट महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को जमानत देने के अपने आदेश में उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों पर विचार नही की। हालांकि, हाई कोर्ट ने अंततः मेडिकल बेल के लिए मलिक की याचिका को खारिज कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपील दायर की गई थी। जिसे अब तीन महीनों के लिए बढ़ा दिया गया।
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