Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सोमवार को सर्वसम्मति से संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा। यह फैसला भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, बीआर गवई और सूर्यकांत की खंडपीठ ने सुनाया। न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 370 केवल एक अस्थायी प्रावधान के रूप में था और इसका चरित्र अस्थायी था और इस प्रकार, राष्ट्रपति को इसे निरस्त करने का अधिकार था।
कोर्ट ने आगे कहा कि भारत संघ में शामिल होने के बाद जम्मू-कश्मीर (J&K) की कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं रह जाएगी। प्रासंगिक रूप से, न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने वाले कानून की वैधता पर निर्णय लेने से परहेज किया। यह सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा न्यायालय को दिए गए आश्वासन के आलोक में था कि जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। इन निष्कर्षों के बावजूद, जो सबसे दिलचस्प है वह यह है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी संवैधानिक आदेश (सीओ) का एक हिस्सा, जिसने निरस्त करने की प्रक्रिया को गति दी थी, को न्यायालय द्वारा अमान्य माना गया था।
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