Rape Victim: दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार, 23 नवंबर को दिल्ली पुलिस को एक जनहित याचिका पर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें दिल्ली के एक श्मशान में 9 वर्षीय दलित लड़की के साथ बलात्कार और हत्या की कथित रूप से पहचान उजागर करने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई थी। मामले में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन व न्यायाधीश मिनी पुष्करणा की खंडपीठ ने पुलिस को 10 दिन में रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया.
कोर्ट मकरंद सुरेश म्हाडलेकर नामक एक कार्यकर्ता द्वारा दायर एक जनहित याचिका(पीआईएल) पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें राहुल गांधी के ट्वीट पर आपत्ति जताई गई थी क्योंकि उसमें मृत लड़की के माता-पिता की तस्वीरें थीं। म्हाडलेकर ने कहा कि ये तस्वीरें पीड़ित लड़की की पहचान उजागर कर देंगी और परिणामस्वरूप किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम (जेजे अधिनियम) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO अधिनियम) का उल्लंघन हैं।
याचिकाकर्ता ने कहा कि किशोर न्याय अधिनियम की धारा 74 और POCSO अधिनियम की धारा 23(2) के अनुसार, पीड़िता या उसके परिवार के सदस्यों की पहचान का खुलासा नहीं करने का आदेश है। मामले में याचिकाकर्ता के साथ-साथ राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) की ओर से पेश वकील ने पीठ को बताया कि भले ही घटना लगभग तीन साल पहले हुई थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है।
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