नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस आयुक्त के पद पर नियुक्ति को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया है।
यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की बैंच ने वकील सदरे आलम की याचिका पर दिया।
याचिका में अस्थाना को दिल्ली पुलिस आयुक्त के तौर पर नियुक्त करने के 27 जुलाई के आदेश और अंतर-काडर प्रतिनियुक्ति के साथ उन्हें सेवा विस्तार देने के आदेश को रद्द करने की मांग को लेकर अर्जी दी गई थी।
केंद्र द्वारा दायर हलफनामे में कहा गया है कि दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में अस्थाना की नियुक्ति और उनके कार्यकाल में एक्सटेंशन, जनहित को ध्यान में रखते हुए किया गया है। जिसमें राष्ट्रीय राजधानी के सामने आने वाली कानून और व्यवस्था की चुनौतियों का भी ध्यान रखा गया है।
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