Mahua Moitra: तृणमूल कांग्रेस पार्टी की नेता महुआ मोइत्रा ने हाल ही में लोकसभा से निष्कासन के मद्देनजर सरकार द्वारा आवंटित बंगले से बेदखल करने के भारत सरकार के आदेश को चुनौती देते हुए सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया। अपनी रिट याचिका में, मोइत्रा ने इस बात पर प्रकाश डाला कि संसद सदस्य के रूप में उनके निष्कासन की वैधता वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। इसलिए, उन्होंने भारत सरकार के संपदा निदेशालय द्वारा उनके सरकारी आवास को रद्द करने और 1 जनवरी, 2024 से उन्हें आधिकारिक आवास से बेदखल करने के लिए जारी 11 दिसंबर के आदेश की वैधता को चुनौती दी है।
महुआ मोइत्रा ने अदालत से निर्देश जारी करने का आग्रह किया है जो उन्हें 2024 के आम चुनावों के परिणाम घोषित होने तक अपने वर्तमान निवास पर रहना जारी रखने की अनुमति देगा। महुआ मोइत्रा ने कहा, “यदि याचिकाकर्ता को अनुमति दी जाती है, तो वह ठहरने की विस्तारित अवधि के लिए लागू होने वाले किसी भी शुल्क का भुगतान करने के लिए तत्पर होगी।” टीएमसी नेता ने कोर्ट से इस मामले की सुनवाई कल 19 दिसंबर, मंगलवार करने का भी अनुरोध किया।
8 दिसंबर को, लोकसभा ने एक सांसद के रूप में उनकी अयोग्यता के लिए एक आचार समिति की सिफारिश के आधार पर महुआ मोइत्रा को संसद से निष्कासित करने का एक प्रस्ताव पारित किया। आचार समिति की सिफारिश और रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी सांसद निशिकांत दुबे की शिकायत के बाद आई। जिन्होंने आरोप लगाया था कि मोइत्रा ने संसद में कुछ प्रश्न पूछने के बदले में नकद स्वीकार किया था।
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