Lok Sabha: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 2007 के गैंगस्टर एक्ट मामले में अयोग्य ठहराए गए बहुजन समाज पार्टी के सांसद अफजल अंसारी की सजा को निलंबित कर दिया। कोर्ट ने उनकी सांसदी को इस शर्त के साथ बहाल कर दिया कि वह सदन की कार्यवाही में भाग लेने के बावजूद वोट नहीं दे पाएंगे या भत्ते नहीं ले पाएंगे। पांच बार विधानसभा सदस्य और दो बार सांसद रहे अंसारी को दोषी ठहराए जाने और चार साल जेल की सजा सुनाए जाने के बाद 1 मई को लोकसभा सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने 3:2 के बहुमत से अंसारी की अपील को आंशिक रूप से अनुमति दे दी, जबकि सजा के खिलाफ उनकी याचिका पर फैसला करने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लिए 30 जून, 2024 की समय सीमा निर्धारित की। जस्टिस कांत और भुइयां ने अंसारी की याचिका के पक्ष में फैसला सुनाया।
कोर्ट ने कहा कि अंसारी 2024 में अगला लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। इसमें कहा गया है कि इस चुनाव का नतीजा उनकी अपील पर उच्च न्यायालय के फैसले पर निर्भर करेगा। उत्तर प्रदेश के गाज़ीपुर की एक विशेष अदालत ने 29 अप्रैल को अंसारी और उनके भाई पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को दोषी ठहराया। इसमें मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई गई। नवंबर 2005 में भारतीय जनता पार्टी के विधायक कृष्णानंद राय की हत्या और 1997 में वाराणसी के व्यापारी नंद किशोर रूंगटा के अपहरण-हत्या के मामले में दोनों भाइयों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।
बता दें कि 24 जुलाई को, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अफ़ज़ल अंसारी की दोषसिद्धि को निलंबित करने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्हें जमानत दे दी। उन्होंने विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ अपील की, जिसने उन पर ₹1 लाख का जुर्माना भी लगाया। अफ़ज़ल अंसारी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अगर उनके मुवक्किल की सजा पर रोक नहीं लगाई गई तो लोकसभा में ग़ाज़ीपुर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं रह जाएगा। सिंघवी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले में शीर्ष अदालत के फैसले का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अदालत द्वारा उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने के बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी गई थी।
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